अनमोल मिश्रा, सतना। मध्य प्रदेश शासन के उच्च शिक्षा विभाग ने पीएमश्री शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय के पूर्व प्रभारी प्राचार्य डॉ. एससी राय को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। विभाग द्वारा 7 अगस्त को जारी आदेश के अनुसार महाविद्यालय की एक छात्रा के साथ अनुचित वार्तालाप के मामले की जांच क्षेत्रीय अतिरिक्त संचालक, उच्च शिक्षा, रीवा संभाग द्वारा की गई, जिसमें प्रथम दृष्टया आरोप प्रमाणित पाए गए। आदेश में कहा गया है कि डॉ. राय पर पद के दुरुपयोग, अमर्यादित आचरण एवं लापरवाही के आरोप हैं। इन आरोपों के आधार पर उन्हें तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया है। निलंबन अवधि में डॉ. एससी राय का मुख्यालय क्षेत्रीय अतिरिक्त संचालक, उच्च शिक्षा, रीवा संभाग, रीवा निर्धारित किया गया है।
हुई थी शिकायत और आंदोलन
शासकीय स्वशासी स्नातकोत्तर महाविद्यालय में प्रभारी प्राचार्य रहे डॉ. एससी राय की शिकायत उच्च शिक्षा विभाग से की गई थी। छात्रा से वार्तालाप का वीडियो वायरल होने सहित सिक रूम को लेकर एनएसयूआई के प्रदेश उपाध्यक्ष आनंद पांडेय के नेतृत्व में लगातार आंदोलन किए गए थे, जिसके बाद एडी रीवा द्वारा जांच की गई थी। जांच में शिकायत प्रमाणित पाए जाने पर यह कार्रवाई की गई है।
खुद तो डूबे बाबू को भी ले डूबे
इस मामले का दूसरा और अधिक चौंकाने वाला पहलू मंत्रालय से सामने आया। शासन के दूसरे आदेश में बताया गया कि डॉ. राय को निलंबित करने के लिए 17 फरवरी 2026 को ही प्रशासनिक अनुमोदन प्राप्त हो गया था। इसके बावजूद संचालनालय उच्च शिक्षा, भोपाल में पदस्थ सहायक ग्रेड-3 हर्ष रावत ने अनुमोदन के अनुरूप निलंबन आदेश जारी नहीं किया।
आरोप है कि उन्होंने आदेश का मसौदा प्रस्तुत करने के बजाय फाइल पर विपरीत टिप्पणी दर्ज कर पूरे प्रकरण को अनावश्यक रूप से लगभग सात माह तक लंबित रखा। शासन ने इसे मध्यप्रदेश सिविल सेवा (आचरण) नियमों के विपरीत तथा स्वेच्छाचारिता का परिचायक मानते हुए सहायक ग्रेड-3 हर्ष रावत को भी तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। निलंबन अवधि में उनका मुख्यालय संचालनालय, उच्च शिक्षा, भोपाल रहेगा।
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