शब्बीर अहमद, भोपाल। मध्य प्रदेश आरटीओ के पूर्व आरक्षक सौरभ शर्मा और उसके सहयोगियों की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेशी हुई। तीनों को VC के माध्यम से कोर्ट में पेश किया गया। इन तीनों को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा गया था।

एमपी के धनकुबेर सौरभ शर्मा और उसके सहयोगी चेतन सिंह, शरद जायसवाल को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा गया था। आज तीनों की कोर्ट में पेशी होनी थी। लेकिन तीन को कोर्ट नहीं ले जाया गया, तीनों को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कोर्ट में पेश किया गया।

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आयकर विभाग भी नहीं उगलवा सकी राज

मध्य प्रदेश आरटीओ के पूर्व आरक्षक सौरभ शर्मा की गिरफ्तारी के बाद भी 52 किलो सोने और कैशकांड का राज नहीं खुल सका है। आयकर विभाग की टीम ने जेल में पूछताछ की, लेकिन ऐसा कोई बयान नहीं उगलवा सके जिससे आगे की कार्रवाई की जा सके।

18 दिसंबर को लोकायुक्त का छापा, IT ने बरामद किया था सोना और कैश

गौरतलब है कि 18 दिसंबर को लोकायुक्त ने राजधानी भोपाल में सौरभ शर्मा के घर छापामार कार्रवाई की थी। वहीं 19 दिसंबर को मेंडोरी गांव के कुछ लोगों ने पुलिस को खाली प्लॉट पर खड़ी एक लावारिस क्रिस्टा गाड़ी के होने की सूचना दी थी, जिसमें 6 से 7 बैग रखे हुए थे।

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52 KG सोना और 10 करोड़ कैश मिलने के बाद शुरू हुई जांच

कैश का अंदेशा होने की वजह से आयकर विभाग को सूचित किया गया था, जिसके बाद IT की टीम ने कांच तोड़कर अंदर से बैग बाहर निकला। जिसमें 52 किलो सोना और 10 करोड़ रुपये कैश बरामद किया गया था। जिसके बाद से लोकायुक्त के बाद ED और IT भी सक्रिय हो गई।

27 दिसंबर को ED ने कई ठिकानों पर मारा छापा, 6 करोड़ से अधिक की FD बरामद

27 दिसंबर को जांच एजेंसियों ने सौरभ शर्मा के रिश्तेदारों और सहयोगियों के भोपाल, ग्वालियर और जबलपुर स्थित आवास में जांच एजेंसियों ने छापामार कार्रवाई की। इस दौरान अलग-अलग ठिकानों पर सर्चिंग के दौरान महत्वपूर्ण दस्तावेज बरामद हुए। वहीं सौरभ के सहयोगी चेतन सिंह गौर के नाम पर 6 करोड़ रुपये से अधिक की FD मिली थी। परिवार के सदस्यों और कंपनियों के नाम पर 4 करोड़ रुपये से अधिक का बैंक बैलेंस भी मिला। 23 करोड़ रुपये से अधिक की अचल संपत्ति से संबंधित दस्तावेज पाए गए और उन्हें जब्त कर लिया गया।

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