शिक्षक भर्ती से जुड़ी एक अहम याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम आदेश जारी करते हुए कैंडिडेट्स के पास योग्यता ना होने पर बतौर शिक्षक भर्ती होने पर रोक लगा दी है. एक जनहित याचिका पर नोटिस जारी करते सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि RTE, NCTE और UGC के नियमों के तहत निर्धारित शैक्षणिक योग्यता पूरी नहीं करने वाले उम्मीदवारों को स्कूल, कॉलेज या विश्वविद्यालय में शिक्षक के तौर पर नियुक्त नहीं किया जा सकता.
सुप्रीम कोर्ट ने स्कूलों और कॉलेजों में शिक्षकों की नियुक्ति को लेकर एक बड़ा अंतरिम आदेश जारी किया है. अदालत ने इस मामले में केंद्र सरकार, सभी राज्यों और यूजीसी (UGC) को नोटिस जारी किया है.
सुप्रीम कोर्ट ने एक याचिका पर सुनवाई करते हुए शिक्षक भर्ती को लेकर एक अंतरिम आदेश जारी किया है. मुख्य न्यायाधीश जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस जॉयमाल्या बागची और जस्टिस वी. मोहन की तीन सदस्यीय पीठ ने इस संबंध में आदेश जारी किया है.
बेंच ने कहा कि फिलहाल अंतरिम व्यवस्था के तौर पर केवल वही व्यक्ति शिक्षक के रूप में नियुक्त किए जाएं, जो राइट टू एजुकेशन (RTE) एक्ट, नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन (NCTE) एक्ट और यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन (UGC) एक्ट के तहत निर्धारित आवश्यक योग्यताएं रखते हों.
सुप्रीम कोर्ट ने यह आदेश राजेश चौहान की ओर से दायर एक जनहित याचिका पर नोटिस जारी करते हुए दिया है. याचिका में ऐसी कानूनी व्यवस्थाओं को असंवैधानिक घोषित करने की मांग की गई थी, जिनके जरिए निजी या अस्थायी शिक्षण संस्थानों में काम करने वाले शिक्षकों और कर्मचारियों को बिना पारदर्शी, निष्पक्ष और प्रतिस्पर्धी चयन प्रक्रिया के सीधे सरकारी सेवा में शामिल करने की अनुमति दी जाती है.
सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश का सीधा असर उन शिक्षकों पर पड़ सकता है, जो संबंधित पद के लिए RTE, NCTE या UGC द्वारा निर्धारित पात्रता मानकों को पूरा नहीं करते हैं. याचिका में शिक्षकों और शैक्षणिक संस्थानों के अन्य कर्मचारियों के प्रोविन्सियलाइजेशन से संबंधित वैधानिक योजनाओं को चुनौती दी गई है.
साफ साफ शब्दों में कहा जाए तो SC ने अपने आदेश में योग्यता न होने पर स्कूलों व कॉलेजों में शिक्षकों की नियुक्ति पर रोक लगाई. SC ने मामले में दायर जनहित याचिका पर केंद्र, राज्यों और UGC को नोटिस भी जारी किया है. आपको बताते चले कि RTE और NCTET एक्ट के तहत स्कूलों में शिक्षकों की भर्ती के लिए कैंडिडेट्स की योग्यता निर्धारित की जाती है.
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