रांची। झारखंड लोक सेवा आयोग (JPSC) की सहायक वन संरक्षक (ACF) और वन क्षेत्र पदाधिकारी (रेंजर) प्रतियोगिता परीक्षा को लेकर सोमवार को झारखंड हाईकोर्ट में अहम सुनवाई हुई। कोर्ट ने राज्य सरकार के परीक्षा रद्द करने के फैसले पर फिलहाल अंतरिम रोक लगाने से इनकार कर दिया है। इससे सरकार का रद्दीकरण आदेश अभी प्रभावी रहेगा।

जस्टिस दीपक रोशन की अदालत ने मामले की सुनवाई करते हुए राज्य सरकार को जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है। अब सरकार अपना पक्ष अदालत के सामने रखेगी, जिसके बाद मामले में आगे की सुनवाई होगी।

भर्ती प्रक्रिया काफी आगे बढ़ चुकी थी

याचिकाकर्ता की ओर से अदालत को बताया गया कि ACF और रेंजर पदों की भर्ती प्रक्रिया पहले से हाईकोर्ट की निगरानी में चल रही थी। JPSC की ओर से प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा भी आयोजित की जा चुकी है। ऐसे में प्रक्रिया के अंतिम चरण में पहुंचने के बाद सरकार द्वारा परीक्षा रद्द किए जाने पर याचिकाकर्ता ने सवाल उठाए।याचिकाकर्ता ने सरकार के फैसले को चुनौती देते हुए रद्दीकरण आदेश पर तत्काल रोक लगाने की मांग की थी।

फिलहाल सरकार का फैसला बरकरार

अदालत ने तत्काल राहत देने से इनकार करते हुए राज्य सरकार से पूरे मामले पर विस्तृत जवाब मांगा है। सुनवाई के दौरान सरकार की ओर से महाधिवक्ता रोहितश्य रॉय ने पक्ष रखा।

अब अभ्यर्थियों की नजर अगली सुनवाई पर है। खासकर वे उम्मीदवार प्रभावित हैं, जिन्होंने भर्ती प्रक्रिया के तहत पहले ही पीटी और मुख्य परीक्षा में हिस्सा लिया है और नियुक्ति प्रक्रिया के अगले चरण का इंतजार कर रहे थे।