अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को अमेरिकी फेडरल कोर्ट तगड़ा झटका लगा है. कोर्ट ने राष्ट्रपति के अधिकारों पर सवाल उठाते हुए उन्हें वॉइट हाउस का एक अस्थायी किरायेदार बताया और कहा कि री-डिजाइन तय करना कांग्रेस का काम है. फेडरल अपील कोर्ट ने कहा कि कांग्रेस की मंजूरी के बिना कार्यपालिका व्हाइट हाउस में इतना बड़ा बदलाव नहीं कर सकती. कोर्ट ने कहा कि “राष्ट्र्पति वॉइट हाउस का मालिक नहीं, बल्कि एक अस्थायी किरायेदार होता है.”
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने व्हाइट हाउस में नया बॉलरूम बनाने पर रोक लगाने वाले संघीय अपील कोर्ट के फैसले की आलोचना की.
वॉशिंगटन स्थित एक फेडरल अपील्स कोर्ट ने शुक्रवार को राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन को व्हाइट हाउस में प्रस्तावित 40 करोड़ डॉलर के नए विशाल बॉलरूम के निर्माण कार्य को रोकने का आदेश दिया. कोर्ट ने इस हाई-प्रोफाइल प्रोजेक्ट को झटका देते हुए कहा कि “राष्ट्र्पति वॉइट हाउस का मालिक नहीं, बल्कि एक अस्थायी किरायेदार होता है.”
डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया सर्किट के लिए अमेरिकी फेडरल अपील्स कोर्ट ने 2-1 के बहुमत से दिए गए फैसले में कहा, ‘हर राष्ट्रपति व्हाइट हाउस और उसके एग्जीक्यूटिव रेजिडेंस का अस्थायी निवासी होता है. अमेरिकी फेडरल कोर्ट ने व्हाइट हाउस में 400 मिलियन डॉलर के बड़े नए बॉलरूम के कंस्ट्रक्शन को रोकने का ऑर्डर दिया. इस आदेश ने ‘नेशनल ट्रस्ट फॉर हिस्टोरिक प्रिजर्वेशन’ द्वारा हासिल किए गए शुरुआती स्थगन आदेश (इंजंक्शन) को बरकरार रखा.
कोर्ट के 2-1 फैसले के बाद ट्रंप प्रशासन अब सुप्रीम कोर्ट का रुख करेगा. हालांकि, ट्रंप प्रशासन को 14 दिनों की मोहलत भी मिली है. अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने संघीय अपील कोर्ट के फैसले की आलोचना की. ट्रंप ने कहा कि उनका प्रशासन इस फैसले को तुरंत सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देगा.
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने फेडरल कोर्ट के फैसले को ‘राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा’ और ‘राष्ट्रीय शर्म’ बताया. ट्रंप ने ट्रुथ सोशल प्लेटफॉर्म पर पोस्ट में कहा कि यह फेडरल कोर्ट का फैसला भयानक और राजनीति से प्रेरित है.
Follow the LALLURAM.COM MP channel on WhatsApp
https://whatsapp.com/channel/0029Va6fzuULSmbeNxuA9j0m


