TMC के राष्ट्रीय महासचिव और डायमंड हार्बर से सांसद अभिषेक बनर्जी आंखों का इलाज कराने के लिए विदेश जाने पर अड़े हुए हैं. उन्होंने कलकत्ता हाईकोर्ट के उस आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है जिसमें उन्हें आंखों के इलाज के लिए विदेश जाने की अनुमति नहीं दी गई थी. हाईकोर्ट ने 5 अगस्त को विदेश जाने की अनुमति मांगने वाली बनर्जी की याचिका खारिज कर दी थी.
TMC के सांसद अभिषेक बनर्जी ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है. सांसद अभिषेक बनर्जी देश के किसी अस्पताल में अपनी आंखों का इलाज नहीं कराना चाहते. विदेश जाकर ही इलाज करायेंगे.
TMC नेता अभिषेक बनर्जी आंखों के इलाज के लिए विदेश जाने की अनुमति को लेकर पहले कलकत्ता हाईकोर्ट, फिर सुप्रीम कोर्ट और इसके बाद एक बार फिर हाईकोर्ट ने उन्हें विदेश जाने की अनुमति देने से इनकार कर दया. कलकत्ता हाईकोर्ट का कहना था कि सांसद कोलकाता के सरकारी एसएसकेएम SSKM अस्पताल में मेडिकल बोर्ड के सामने अपनी मेडिकल जांच कराने के लिए पेश होने को तैयार नहीं थे.
कलकत्ता हाईकोर्ट ने आगे कहा था कि मेडिकल बोर्ड के स्पेशलिस्ट डॉक्टरों की राय के आधार पर यह तय किया जा सकता था कि वाकई उन्हें विदेश जाकर इलाज कराने की जरूरत है या फिर नहीं. जिसके लिए डायमंड हार्बर से सांसद अभिषेक बनर्जी मेडिकल बोर्ड के सामने पेश होने से इनकार कर दिया.

इस आधार पर कलकत्ता हाईकोर्ट ने उनकी विदेश जाने की इजाजत मांगने वाली अर्जी खारिज कर दी थी. अभिषेक बनर्जी के वकीलों ने तर्क दिया कि वे अमेरिका में उसी विशेषज्ञ डॉक्टर से इलाज जारी रखना चाहते हैं, जिन्होंने पहले उनकी आंख का ऑपरेशन किया था.
सुप्रीम कोर्ट ने पहले हाईकोर्ट को एक सप्ताह में इस याचिका पर सुनवाई करने को कहा था. हाईकोर्ट ने उन्हें विदेश जाने की अनुमति देने से इनकार कर दिया जिसके बाद अभिषेक बनर्जी ने Supreme Court का दरवाजा फिर से खटखटाया है.
अभिषेक बनर्जी के खिलाफ कथित रूप से भड़काऊ भाषण देने से जुड़ा एक आपराधिक मामला दर्ज है। इस मामले में जब हाईकोर्ट ने उनकी गिरफ्तारी पर रोक लगाई थी, और शर्त यही थी कि बिना अदालत की अनुमति के देश से बाहर यात्रा पर नहीं जा सकते.
Follow the LALLURAM.COM MP channel on WhatsApp
https://whatsapp.com/channel/0029Va6fzuULSmbeNxuA9j0m


