नई दिल्ली। राजधानी में खाने-पीने की गुणवत्ता को लेकर दिल्ली नगर निगम (MCD) सख्त रुख में आ गया है। निगम के जन स्वास्थ्य विभाग ने शहर भर के सभी खाने के प्रतिष्ठानों, दुकानों और अन्य खाद्य कारोबारियों के स्वास्थ्य व्यापार लाइसेंस और परोसे जा रहे व्यंजनों की व्यापक जांच के निर्देश दिए हैं। इस संबंध में सभी 12 जोन के उप स्वास्थ्य अधिकारियों (डीएचओ) को साफ निर्देश दिए गए हैं कि जांच के दौरान किसी भी तरह की कमी मिलने पर संबंधित प्रतिष्ठानों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए।

अधिकारियों को नियमित निरीक्षण, सैंपलिंग और लाइसेंस सत्यापन पर विशेष ध्यान देने को कहा गया है। मंगलवार को विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों की एक अहम बैठक भी हुई, जिसमें हाल ही में हुए एक मामले पर विशेष चर्चा की गई। बीते शनिवार को शाहदरा दक्षिण जोन के पटपड़गंज इलाके में एक दुकान से मोमोज खाने के बाद कई लोगों की तबीयत बिगड़ गई थी। इस घटना ने खाद्य सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए थे।

अब शहर के सभी जोन में उप स्वास्थ्य अधिकारियों (डीएचओ) को निर्देश दिए गए हैं कि वे खाने के प्रतिष्ठानों, दुकानों और अन्य खाद्य कारोबारियों की नियमित जांच करें। निगम के जन स्वास्थ्य विभाग के अनुसार, निरीक्षण के दौरान खासतौर पर खाने की गुणवत्ता और साफ-सफाई के मानकों पर नजर रखी जाएगी। यदि जांच में किसी तरह की लापरवाही या नियमों का उल्लंघन सामने आता है, तो संबंधित प्रतिष्ठानों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। अधिकारियों ने स्पष्ट किया है कि दोषी पाए जाने पर न केवल चालान काटे जाएंगे, बल्कि जरूरत पड़ने पर स्वास्थ्य व्यापार लाइसेंस भी रद्द किया जा सकता है।

चालान काटते हुए दुकान खाली करवाई

पटपड़गंज वार्ड की निगम पार्षद रेनू चौधरी ने बताया कि बीते शनिवार एक दुकान से मोमोज खाने के बाद कई लोगों की तबीयत बिगड़ गई थी। सभी प्रभावित लोगों को तुरंत नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया। उन्होंने कहा कि इस घटना के बाद उन्हें कई मरीजों के फोन आए, जिसके बाद वह खुद मौके पर पहुंचीं।

मामले की जानकारी मिलते ही निगम के जन स्वास्थ्य विभाग की टीम, जिसमें पब्लिक हेल्थ इंस्पेक्टर और अन्य कर्मचारी शामिल थे, मौके पर पहुंची। जांच के दौरान दुकान में खाने की गुणवत्ता और साफ-सफाई में गंभीर कमियां पाई गईं। इसके बाद निगम ने तत्काल कार्रवाई करते हुए दुकान पर चालान काटा। चूंकि दुकान किराये पर संचालित हो रही थी, इसलिए उसे खाली भी करा दिया गया।

कार्रवाई के निर्देश

जन स्वास्थ्य विभाग के अनुसार, निरीक्षण के दौरान भोजन की गुणवत्ता, स्वच्छता और निर्धारित मानकों का विशेष रूप से आकलन किया जाएगा। नियमों का उल्लंघन करने वाले प्रतिष्ठानों को किसी भी तरह की छूट नहीं दी जाएगी। जांच के दौरान खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता की बारीकी से पड़ताल की जाएगी। इसके साथ ही प्रतिष्ठानों के स्वास्थ्य व्यापार लाइसेंस, उसके समय पर नवीनीकरण और नियमों के पालन की भी जांच होगी। साथ ही साफ-सफाई के मानकों को लेकर भी विशेष निगरानी रखी जाएगी, ताकि ग्राहकों को सुरक्षित और स्वच्छ भोजन मिल सके।

यदि सैंपल जांच में गुणवत्ता में कमी, मिलावट या मानकों का उल्लंघन पाया जाता है, तो संबंधित प्रतिष्ठान पर तुरंत चालान काटा जाएगा। इसके साथ ही संचालक को कारण बताओ नोटिस भी जारी किया जाएगा। निगम ने स्पष्ट किया है कि नोटिस मिलने के बाद उल्लंघनकर्ताओं को 10 दिन के भीतर अपना जवाब निगम के समक्ष दाखिल करना होगा। तय समय में संतोषजनक जवाब नहीं मिलने पर आगे सख्त कार्रवाई की जा सकती है।

यदि नोटिस मिलने के बाद भी संबंधित प्रतिष्ठान 10 दिन के भीतर संतोषजनक जवाब नहीं देता, तो उसका स्वास्थ्य व्यापार लाइसेंस रद्द कर दिया जाएगा। लाइसेंस रद्द होने के बाद अगला कदम दुकान या प्रतिष्ठान को सील करने की प्रक्रिया शुरू करना होगा। यह कार्रवाई उन मामलों में की जाएगी जहां लगातार नियमों का उल्लंघन या खाद्य सुरक्षा मानकों की अनदेखी सामने आती है।

इंस्पेक्टरों की संख्या बढ़ाना जरूरी

निगम पार्षद रेनु चौधरी ने कहा है कि पब्लिक हेल्थ इंस्पेक्टर (PHI) की संख्या बढ़ाना बेहद जरूरी है। उन्होंने बताया कि वर्तमान में एक पब्लिक हेल्थ इंस्पेक्टर पर तीन से चार वार्ड का कार्यभार है, जिससे प्रभावी निगरानी और नियमित जांच में दिक्कत आती है। इस मुद्दे को आगामी निगम सदन की बैठक में उठाया जाएगा, ताकि हर वार्ड में कम से कम एक पब्लिक हेल्थ इंस्पेक्टर की तैनाती सुनिश्चित की जा सके।

इसके साथ ही उन्होंने यह भी मांग रखी कि दिल्ली के प्रत्येक जिले में खाद्य सैंपलों की जांच के लिए पर्याप्त लैब और आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएं। उनका कहना है कि यदि स्थानीय स्तर पर ही सैंपल टेस्टिंग की व्यवस्था मजबूत होगी, तो जांच प्रक्रिया तेज होगी और मिलावट या लापरवाही के मामलों में तुरंत कार्रवाई संभव हो सकेगी।

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