Rahul Gandhi Relief to Veer Savarkar Case: स्वतंत्रता सेनानी वीर सावरकर के अपमान के मामले में राहुल गांधी को बड़ी राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट (Supreme court) ने वीर सावरकर केस में लोकसभा नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी को राहत देते हुए हुए निचली अदालत के फैसले को पलट दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी के खिलाफ लखनऊ कोर्ट से जारी समन को रद्द कर दिया है। जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस शील नागू की पीठ ने मामले की सुनवाई की।
देश के शीर्ष न्यायालय ने लखनऊ कोर्ट से जारी समन को निरस्त कर दिया है। कोर्ट ने यह आदेश तब दिया जब उसे यह जानकारी दी गई कि यूपी सरकार ने मामले में मुकदमा चलाने की अनुमति नहीं दी है।
जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस शील नागू की पीठ ने मामले की सुनवाई की। उत्तर प्रदेश सरकार ने दाखिल हलफनामे में बताया कि इस मामले में जरूरी अनुमति लिए जाने का कोई रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं है। पीठ ने कहा कि यूपी सरकार के हलफनामे में अनुमति का कोई उल्लेख नहीं है। ऐसे में अदालत ने मानहानि की शिकायत और मजिस्ट्रेट की ओर से पारित आदेशों को रद्द कर दिया। इससे पहले हुई सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने राहुल को गैरजिम्मेदाराना बयान देने पर कड़ी फटकार लगाई थी। बाद में कोर्ट ने राहुल को अंतरिम राहत देते हुए एसीजेएम कोर्ट से जारी समन पर रोक लगा दी थी।
भारत जोड़ो यात्रा के दौरान की थी टिप्पणी
यह पूरा मामला तीन साल पुराना है। अपनी ‘भारत जोड़ो यात्रा’ के दौरान राहुल गांधी ने 17 नवंबर 2022 को महाराष्ट्र में वीर सावरकर को लेकर विवादित बयान दिया था। राहुल गांधी ने उस बयान में सावरकर को ‘अंग्रेजों का नौकर’ बताते हुए कहा था कि सावरकर अंग्रेजों से पेंशन लेते थे। वकील नृपेंद्र पांडे ने इसको लेकर निकली अदालत में शिकायत दर्ज कराई थी। उनका दावा था कि राहुल गांधी की टिप्पणी सावरकर को बदनाम करने की एक सुनियोजित साजिश का हिस्सा थी। कोर्ट ने राहुल गांधी के खिलाफ पहली नज़र में आईपीसी 153(A) और 505 के तहत केस मानते हुए राहुल गांधी को समन जारी किया था। राहुल गांधी ने मामले में निचली अदालत की ओर से जारी समन को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी।
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