नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार (17 अगस्त, 2026) को एक अहम फैसला सुनाते हुए आम आदमी पार्टी (AAP) की गुजरात यूनिट के इंस्टाग्राम और फेसबुक अकाउंट्स को तुरंत बहाल (Restore) करने का निर्देश दिया है। अदालत ने पार्टी को यह राहत आपत्तिजनक पोस्ट को हटाने की शर्त के साथ दी है और मामले की मुख्य सुनवाई दो हफ्ते बाद तय की है।

अदालत का रुख और शर्त

जस्टिस पी.एस. नरसिम्हा और जस्टिस आलोक अराधे की बेंच ने AAP द्वारा दायर अंतरिम अर्जी पर सुनवाई करते हुए यह आदेश जारी किया। शीर्ष अदालत ने स्पष्ट किया कि यदि अकाउंट्स पर कोई आपत्तिजनक सामग्री या पोस्ट पाई जाती है, तो पार्टी को उसे तुरंत हटाना होगा।

बिना सूचना सस्पेंशन को दी थी चुनौती

आम आदमी पार्टी ने अपनी याचिका में आरोप लगाया था कि केंद्र और राज्य अधिकारियों के निर्देश पर मेटा (Meta) ने बिना किसी पूर्व सूचना, सुनवाई या कारण बताए उनकी गुजरात इकाई के आधिकारिक हैंडल्स (@aapgujarat) को सस्पेंड और जियो-ब्लॉक कर दिया था। पार्टी ने इस कार्रवाई को “गैर-कानूनी, मनमाना और असंवैधानिक” करार दिया था। AAP का कहना था कि यह कदम विपक्षी दल की आवाज दबाने और लोकतांत्रिक ढांचे को नुकसान पहुंचाने की नीयत से उठाया गया है।

संवैधानिक अधिकारों और अभिव्यक्ति की आजादी का तर्क

कोर्ट में AAP की तरफ से पेश हुए सीनियर एडवोकेट शादान फरासत ने तर्क दिया कि ये सोशल मीडिया अकाउंट्स पार्टी की नीतियों, जनकल्याणकारी जानकारियों और राजनीतिक संवाद के मुख्य माध्यम थे। उन्होंने कहा कि पूरे अकाउंट को बंद करना संविधान के अनुच्छेद 19 के तहत मिलने वाले ‘अभिव्यक्ति की आजादी’ के अधिकार का हनन है। किसी पूरे अकाउंट पर रोक लगाना ‘पूर्व-रोक’ (Prior Restraint) लगाने जैसा है, जिसे सही ठहराने की जिम्मेदारी सरकार की होती है।

याचिका में यह भी कहा गया कि अधिकारियों ने किसी विशिष्ट आपत्तिजनक कंटेंट की पहचान किए बिना पूरे पेज को ब्लॉक कर दिया, जो सूचना प्रौद्योगिकी (IT) एक्ट की धारा 69A और संवैधानिक शक्तियों की सीमा से बाहर था।

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