राकेश कथूरिया, कैथल। जिला नगर योजनाकार (DTP) विभाग ने अर्बन एरिया कैथल की राजस्व संपदा पट्टी गादड़ में विकसित की जा रही अवैध कॉलोनी के खिलाफ कार्रवाई की। करीब 6 एकड़ जमीन पर विकसित हो रही कॉलोनी में कच्चे रास्तों और अन्य निर्माण को मौके पर ही तोड़ दिया गया। कार्रवाई के दौरान जल सेवा मंडल कैथल के SDO अमन अत्री ड्यूटी मजिस्ट्रेट के तौर पर मौजूद रहे।

नोटिस के बाद भी जारी था निर्माण

जिला नगर योजनाकार प्रवीण कुमार ने बताया कि कार्रवाई से पहले संबंधित जमीन मालिकों और प्रॉपर्टी डीलरों को एचडीआर एक्ट, 1975 के तहत नोटिस जारी किए गए थे। नोटिस के जरिए अवैध निर्माण और कॉलोनी विकसित करने का काम बंद करने के निर्देश दिए गए थे।

विभाग के मुताबिक, नोटिस के बावजूद मौके पर निर्माण और कॉलोनी विकसित करने का काम जारी रहा। इसके बाद विभाग की टीम ने कार्रवाई करते हुए अवैध निर्माण को हटा दिया।

प्लॉट खरीदने से पहले जांच करें

DTP प्रवीण कुमार ने लोगों से अपील की कि सस्ते प्लॉट के लालच में अपनी मेहनत की कमाई अवैध कॉलोनियों में निवेश न करें। किसी जमीन या प्लॉट को खरीदने से पहले उसकी कानूनी स्थिति की जांच जरूर करें।

उन्होंने कहा कि प्लॉट खरीदने से पहले DTP कार्यालय से यह जानकारी लेनी चाहिए कि संबंधित कॉलोनी को मंजूरी मिली है या नहीं। इससे लोग अवैध कॉलोनियों में निवेश करने से होने वाले नुकसान से बच सकते हैं।

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