मुकेश सेन, टीकमगढ़। भारतीय जनता पार्टी के पार्षद राजीव जैन के खिलाफ मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट कोर्ट ने गंभीर धाराओं में मामला दर्ज करने के आदेश दिए हैं। पार्षद पर पपौरा जी ट्रस्ट के चैक में छेड़छाड़ करने और अन्य लोगों के खिलाफ दुर्भावनापूर्ण तरीके से झूठा मामला दर्ज कराने का गंभीर आरोप है।
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चैक में कथित हेरफेर और छेड़छाड़ का आरोप
यह पूरा विवाद सुप्रसिद्ध जैन तीर्थ क्षेत्र पपौरा जी ट्रस्ट के एक चैक से जुड़ा हुआ है। आरोप है कि भाजपा पार्षद राजीव जैन ने पपौरा ट्रस्ट के एक चैक में कथित रूप से हेरफेर और छेड़छाड़ की है। इसके बाद उन्होंने इसी विवादित चैक के आधार पर कोमल चंद्र जैन और हेमचंद्र जैन नाम के व्यक्तियों के खिलाफ एक झूठा और मनगढ़ंत मामला दर्ज करवाया था।
सच सामने लाने के लिए ली कोर्ट की शरण
जब इस साजिश और झूठे मामले की जानकारी विनय जैन सुनवाहा को लगी तो उन्होंने हार मानने के बजाय कानून का दरवाजा खटखटाने का फैसला किया। विनय जैन ने भाजपा पार्षद राजीव जैन की इस कथित जालसाजी के खिलाफ टीकमगढ़ की मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट अदालत में एक परिवाद दायर किया। उन्होंने कोर्ट के समक्ष चैक में की गई छेड़खानी और झूठे केस से जुड़े पुख्ता सबूत पेश किए।
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कोर्ट ने माना दोषी, इन धाराओं में दर्ज हुआ केस
मामले की सुनवाई और सबूतों को देखने के बाद मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने शिकायत को सही पाया। कोर्ट ने सख्त रुख अपनाते हुए भाजपा पार्षद राजीव जैन के खिलाफ धारा 336(4) और धारा 340(2) के तहत आपराधिक मामला दर्ज करने के आदेश जारी कर दिए। इसके साथ ही कोर्ट ने इस मामले का बकायदा ट्रायल भी शुरू कर दिया है।

