दिल्ली में ट्रैफिक नियम अब और सख्त होने जा रहे हैं। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने नई व्यवस्था का ऐलान किया है, जिससे ट्रैफिक चालान का निपटारा तय समय के भीतर करना अनिवार्य होगा। अब सड़क पर लापरवाही या नियम तोड़ने पर बचना मुश्किल होगा। इस कदम का उद्देश्य सड़क सुरक्षा बढ़ाना, अनुशासन लाना और पूरी प्रक्रिया को डिजिटल व पारदर्शी बनाना है।
क्या है नया बदलाव?
सरकार जल्द ही केंद्रीय मोटर वाहन नियम 1989 के संशोधित नियम लागू करेगी। इसके तहत चालान की प्रक्रिया को पूरी तरह डिजिटल और सख्त बनाया जाएगा।
अगर कोई व्यक्ति एक साल में 5 या उससे ज्यादा बार ट्रैफिक नियम तोड़ता है, तो उसे गंभीर श्रेणी में रखा जाएगा। ऐसे मामलों में उसका ड्राइविंग लाइसेंस निलंबित या रद्द किया जा सकता है।
चालान जारी करने की नई प्रक्रिया
अब चालान कागज और इलेक्ट्रॉनिक—दोनों तरीकों से जारी किए जा सकेंगे। कैमरे और डिजिटल सिस्टम की मदद से चालान अपने-आप भी बनेंगे।
- चालान की जानकारी 3 दिनों के अंदर ऑनलाइन भेजी जाएगी
- और 15 दिनों के भीतर घर पर नोटिस भी पहुंचेगा
सभी चालानों का रिकॉर्ड ऑनलाइन पोर्टल पर रहेगा। इसलिए वाहन मालिकों को सलाह दी गई है कि वे अपने लाइसेंस और आरसी में मोबाइल नंबर और पता सही रखें।
भुगतान या आपत्ति के लिए समय
चालान मिलने के बाद व्यक्ति के पास 45 दिन का समय होगा:
- या तो वह चालान भर दे
- या पोर्टल पर सबूत के साथ आपत्ति दर्ज करे
अगर 45 दिनों में कोई जवाब नहीं दिया गया, तो चालान अपने-आप सही मान लिया जाएगा और 30 दिनों के अंदर भुगतान करना होगा।
अगर आपत्ति खारिज हो जाती है, तो:
- 30 दिनों में पूरा भुगतान करना होगा
- या 50% रकम जमा करके मामला अदालत में ले जा सकते हैं
समय पर भुगतान न करने पर क्या होगा?
समय सीमा खत्म होने के बाद रोजाना इलेक्ट्रॉनिक नोटिस भेजे जाएंगे।
अगर फिर भी भुगतान नहीं किया गया, तो:
- वाहन से जुड़े सभी काम (जैसे टैक्स, लाइसेंस नवीनीकरण, रजिस्ट्रेशन) रुक जाएंगे
- वाहन को “Not to be Transacted” के रूप में चिह्नित किया जाएगा
- जरूरत पड़ने पर वाहन जब्त भी किया जा सकता है
सरकार की अपील
मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने लोगों से अपील की है कि वे ट्रैफिक नियमों का पालन करें और समय पर चालान का भुगतान करें। यह नई व्यवस्था सड़क हादसों को कम करने और जिम्मेदार नागरिक बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम है।
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