महाराष्ट्र खाद्य एवं औषधि प्रशासन ने खाद्य सुरक्षा और स्वच्छता नियमों के कथित उल्लंघन पर मुंबई और नवी मुंबई में कई प्रतिष्ठानों के खिलाफ कार्रवाई के क्रम में IRCTC से जुड़े 5 बेस किचन और फूड प्लाजा का निरीक्षण किया. रेलवे यात्रियों को खाना सप्लाई करने वाली बेस किचन और फूड प्लाजा का निरीक्षण करने के दौरान R. K. Associates & Hoteliers Pvt. Ltd. का फूड लाइसेंस सस्पेंड कर दिया गया, जबकि 4 संस्थानों को इम्प्रूवमेंट नोटिस जारी किए गए.

महाराष्ट्र खाद्य एवं औषधि प्रशासन ने खाद्य सुरक्षा और स्वच्छता नियमों के कथित उल्लंघन पर मुंबई और नवी मुंबई में कई प्रतिष्ठानों के खिलाफ कार्रवाई की है.

महाराष्ट्र FDA ने नियमों के कथित उल्लंघन पर कुर्ला स्थित IRCTC से जुड़े एक सप्लायर और जुहू स्थित इस्कॉन के तीन खाद्य प्रतिष्ठानों के लाइसेंस निलंबित कर दिए हैं. 2 सितंबर को निरीक्षण के दौरान R. K. Associates & Hoteliers Pvt. Ltd. में कॉकरोच, खुले में रखा भोजन, खुले कचरे के पास भोजन तैयार करना, फर्श की क्षतिग्रस्त टाइलें और दीवारों पर दरारों के साथ खराब सतह जैसी कमियां मिलीं.

वहीं ISKCON मंदिर परिसर के तीन रेस्टोरेंट (गोविंदाज रेस्टोरेंट) का लाइसेंस भी गंभीर फूड सेफ्टी, हाइजीन और रिकॉर्ड संबंधी कमियों के चलते तत्काल सस्पेंड किया गया.

FDA कमिश्नर तुकाराम मुंडे की देखरेख में हुई इस कार्रवाई में पता चला कि जिन किचन पर सात्विक भोजन के लिए लंबे समय से भरोसा किया जाता था, वहां नालियां बंद थीं, कोल्ड स्टोरेज एरिया के पास गंदा पानी जमा था और कीड़े-मकोड़े घूम रहे थे.

निरीक्षण में पाया गया कि फूड प्रोडक्ट्स की अनिवार्य जांच इन-हाउस लैब या मान्यता प्राप्त लैब के जरिए नहीं की जा रही थी. IS:10500 मानकों के अनुसार पीने के पानी की समय-समय पर जांच भी नहीं हो रही थी. कच्चे, पके और शाकाहारी खाद्य पदार्थों को अलग रखने की उचित व्यवस्था नहीं थी, जिससे क्रॉस-कंटैमिनेशन का खतरा था.

IAS ऑफिसर तुकाराम मुंढे इस साल मई में एफडीए के आयुक्त का पद संभालने के बाद स्वच्छता और खाद्य सुरक्षा से जुड़े कानूनों व नियमों का उल्लंघन करने वाले खाद्य प्रतिष्ठानों के खिलाफ पूरे राज्य में कार्रवाई करते हुए हलचल मचा कर रख दी है.

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