राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने अमेरिकी नागरिक मैथ्यू वैनडाइक और छह यूक्रेनी नागरिकों के खिलाफ फॉरेनर्स एक्ट की धारा के अमेरिकी नागरिक मैथ्यू वैनडाइक और छह यूक्रेनी नागरिकों के खिलाफ फॉरेनर्स एक्ट की धारा के तहत चार्जशीट दाखिल की. जबकि मैथ्यू वैन डाइक पर आतंकवाद विरोधी कानून UAPA नहीं लगाया गया है. कांग्रेस ने इस पर सवाल उठाते हुए मोदी सरकार पर निशाना साधा है.
NIA ने मंगलवार को 8 सितंबर को अमेरिकी नागरिक मैथ्यू ऐरन वैन डाइक और 6 यूक्रेनी नागरिकों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की है.
चार्जशीट में NIA ने अमेरिकी नागरिक मैथ्यू एरॉन वैन डाइक के खिलाफ आतंकवाद-रोधी कानून गैर-कानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम (UAPA) नहीं लगाया. जिसे लेकर कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि क्या NIA ने सही जांच के बाद US नागरिक के खिलाफ टेरर चार्ज हटा दिए.
जयराम रमेश ने आरोप लगाते हुए कहा कि अमेरिकी अधिकारियों के कहने पर मोदी सरकार ने तुरंत अमेरिकी नागरिक मैथ्यू वैनडाइक पर आतंकवाद विरोधी कानून UAPA नहीं लगाया. जबकि गिरफ्तारी के समय इस पर आतंकवाद जैसे तमाम गंभीर आरोप लगाए गए थे.
आरोप है कि वे भारत में वीजा पर आए थे. लेकिन बिना जरूरी अनुमति पत्र के मिजोरम जैसे संरक्षित/प्रतिबंधित सीमावर्ती क्षेत्रों में दाखिल हुए. फिर अवैध रूप से म्यांमार की सीमा में प्रवेश कर गए.
कांग्रेस के राज्यसभा सांसद अभिषेक मनु सिंघवी ने ट्वीट कर कहा कि अमेरिका के नागरिक मैथ्यू वैन डाइक पर लगे आतंकी आरोपों को अमेरिका और भारत के बीच हुई उच्च-स्तरीय बैठकों के बाद हटा लिया गया है. इस बात का मोदी सरकार को भारत को इसका स्पष्टीकरण देना चाहिए.
सांसद अभिषेक मनु सिंघवी ने सरकार से सवाल कर पूछा कि अगर किसी व्यक्ति को गैर-कानूनी तरीके से घुसने, हथियारबंद समूहों से संबंध रखने और ड्रोन युद्ध की ट्रेनिंग लेने के आरोपों में गिरफ्तार किया गया था, तो वे गंभीर आरोप अचानक कैसे खत्म हो गए?
आपको बताते चले कि मैथ्यू एरन वैन डाइक एक अमेरिकी नागरिक भारत वीजा पर आया था. फिर अवैध रूप से वह अपने कुछ और यूक्रेनी साथियों के साथ म्यांमार की सीमा को पार कर गया. पहले NIA ने मैथ्यू पर UAPA एक्ट के तहत केस किया फिर 180 दिनों के बाद, NIA को यह पता चला है कि वह UAPA एक्ट के तहत आरोपी नहीं है.
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