कृष्ण कुमार सैनी, चंडीगढ़। ब्रिटेन के वेस्ट मिडलैंड्स में 41 वर्षीय सेक्स वर्कर शारा मिलर की निर्मम हत्या के मामले में पंजाबी मूल के 32 वर्षीय डिलीवरी ड्राइवर तनवीर सिंह को अदालत ने 29 साल जेल की सजा सुनाई है। वॉल्वरहैम्पटन क्राउन कोर्ट के जज माइकल चेम्बर्स केसी ने तनवीर को “चालाकी से फायदा उठाने वाला युवक” बताते हुए कहा कि इस अपराध में किसी तरह की रियायत नहीं दी जा सकती। कोर्ट ने तनवीर को उम्रकैद की सजा सुनाई, जिसमें उसे कम से कम 29 साल जेल में बिताने होंगे।

मामला 11 अगस्त 2025 की रात का है, जब तनवीर सिंह दोस्तों के साथ शराब और कोकीन लेने के बाद सोहो रोड इलाके में पहुंचा, जहां उसकी मुलाकात 41 वर्षीय शारा मिलर से हुई। पुलिस के अनुसार, तनवीर ने शारा को नशे का लालच देकर अपनी व्हाइट मर्सिडीज स्प्रिंटर वैन में बैठाया और एक सुनसान इंडस्ट्रियल एरिया में ले गया। वहां संबंध बनाने को लेकर विवाद होने पर उसने पहले शारा के चेहरे और सिर पर कई मुक्के मारे और फिर गला घोंटकर उसकी हत्या कर दी।
हत्या के बाद आरोपी ने शव को नग्न हालत में वुडबर्न रोड स्थित इंडस्ट्रियल एस्टेट के पास कूड़े के ढेर में फेंक दिया। इतना ही नहीं, फॉरेंसिक सबूत मिटाने के लिए शव पर डीजल भी डाला गया और पर्स से पैसे चोरी कर लिए गए। अगली सुबह करीब 6 बजे सैर पर निकले एक व्यक्ति ने शव देखा, जिसके बाद पूरे इलाके में सनसनी फैल गई।

वेस्ट मिडलैंड्स पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज, फॉरेंसिक जांच और वैन ट्रेसिंग के जरिए आरोपी तक पहुंच बनाई। पुलिस ने तनवीर को घटना के अगले ही दिन उसके घर के पास से गिरफ्तार कर लिया। कोर्ट में तनवीर ने दावा किया कि शारा की मौत “एक्सीडेंट” थी, लेकिन ज्यूरी ने उसकी दलील खारिज करते हुए उसे हत्या का दोषी ठहरा दिया।

सजा सुनाते हुए जज ने कहा कि तनवीर ने न सिर्फ एक महिला की बेरहमी से हत्या की, बल्कि शव का अपमान किया और सबूत मिटाने की कोशिश भी की। कोर्ट ने माना कि यह गुस्से में किया गया सुनियोजित कत्ल था। परिवार ने अदालत में बताया कि शारा जल्द ही नानी बनने वाली थीं और उन्हें सिर्फ प्यार और सम्मान चाहिए था, लेकिन आरोपी ने उनके साथ हैवानियत की हद पार कर दी।

मामले की जांच कर रहे डिटेक्टिव इंस्पेक्टर जो डेवनपोर्ट ने कहा कि आरोपी ने “खतरनाक शिकारी” की तरह हमला किया। पुलिस ने तेज जांच के जरिए सीसीटीवी, फॉरेंसिक एविडेंस और रेंटल कंपनी की मदद से आरोपी को बेनकाब किया। कोर्ट ने 27 मई 2026 को तनवीर सिंह को उम्रकैद की सजा सुनाई, जिसमें रिमांड के दौरान जेल में बिताए 286 दिन भी शामिल किए गए।