UCC will be implemented in Maharashtra: महाराष्ट्र में यूनिफॉर्म सिविल कोड (Uniform Civil Code) यानी यूसीसी लागू होगा। राज्य में UCC लागू करने के लिए देवेंद्र फडणवीस सरकार (Devendra Fadnavis government) जुट गई है। इसी के तहत कानून का ड्राफ्ट तैयार करने के लिए कमेटी का गठन किया जाएगा। दो हफ्तों के भीतर एक कमेटी का गठन किया जाएगा।
अधिकारियों ने बताया कि महाराष्ट्र सरकार यूनिफॉर्म सिविल कोड के लिए कानून का ड्राफ्ट तैयार करने हेतु दो हफ्ते के भीतर एक कमेटी बना सकती है। हाईकोर्ट के एरिटायर्ड जज की अगुवाई में कमेटी बनेगी। कमेटी के गठन और इसके काम करने के दायरे को अभी फाइनल किया जाना बाकी है।
पिछले हफ्ते ही गृह राज्य मंत्री योगेश कदम ने विधानसभा में जानकारी दी थी कि महाराष्ट्र में यूसीसी लागू किया जाएगा। इस कानून का ड्राफ्ट तैयार करने के लिए हाईकोर्ट के एरिटायर्ड जज की अगुवाई में कमेटी बनाई जाएगी। यूनिफॉर्म सिविल कोड एक संवैधानिक निर्देश है, जिसका मकसद सभी नागरिकों के लिए शादी, तलाक, विरासत और एडॉप्शन जैसे मामलों में एक समान कानून लागू करना है। कानून की नजर में सब एक समान होते हैं. शादी, तलाक, एडॉप्शन, उत्तराधिकार, विरासत लेकिन सबसे बढ़कर लैंगिक समानता वो कारण है, जिस वजह से यूनिफार्म सिविल कोड की जरूरत महसूस की जाती रही है।
क्या है यूनिफॉर्म सिविल कोड
यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी यूसीसी का मतलब है कि शादी, तलाक, बच्चा गोद लेने और संपत्ति के बंटवारे जैसे मामलों में सभी नागरिकों पर एक समान कानून लागू करना है। चाहे उनका धर्म या जाति कुछ भी हो। जिस राज्य में समान नागरिक संहिता लागू होगी, वहां इन मामलों में सभी धर्मों के लोगों के लिए एक ही कानूनी व्यवस्था लागू होगी।
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