कुमार इंदर, जबलपुर। केंद्रीय कृषि मंत्री और मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को अदालत ने बरी कर दिया है। उनके साथ खजुराहो सांसद वीडी शर्मा और भाजपा विधायक भूपेंद्र सिंह को भी विशेष कोर्ट ने दोषमुक्त किया है।
सांसद विवेक तन्खा ने मानहानि का केस दायर किया था
दरअसल जबलपुर के एमपी एमएलए (MP/MLA) कोर्ट के विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेट डीपी सूत्रकर की अदालत ने तीनों बड़े नेताओं को मानहानि केस से मुक्त किया है। राज्यसभा सांसद विवेक तन्खा ने मानहानि का केस दायर किया था। प्रकरण में अंतिम फैसले के पहले परिवादी विवेक तन्खा की ओर से मानहानि का प्रकरण वापस लेने का आवेदन प्रस्तुत किया गया था। विवेक तन्खा के आवेदन को स्वीकार करते हुए MP/MLA की विशेष कोर्ट ने भाजपा नेताओं को बरी किया है।
ओबीसी आरक्षण से जुड़ा केस
4 जनवरी 2022 को राज्यसभा सांसद विवेक तन्खा की ओर से मानहानि का प्रकरण दायर किया गया था। पंचायत चुनाव के दौरान ओबीसी आरक्षण से जुड़े केस की विवेक तन्खा अदालत में पैरवी कर रहे थे। ओबीसी आरक्षण से जुड़े केस में विवेक तन्खा की पैरवी को लेकर तत्कालीन सीएम शिवराज सिंह चौहान ने बयान दिया था। इस बयान को अपमानजनक और छवि को नुकसान पहुंचाने वाला करार देते हुए विवेक तन्खा ने मानहानि का मुकदमा दायर किया था। विवेक तन्खा की ओर से सिविल और क्रिमिनल मानहानि केस दर्ज करवाते हुए 10 करोड़ के हर्जाने की मांग की थी।

