प्रयागराज। इलाहाबाद हाईकोर्ट से कांग्रेस नेता राहुल गांधी को बड़ी राहत मिली है। कोर्ट की सिंगल बेंच ने उस याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें उनके खिलाफ FIR दर्ज करने का आदेश देने की मांग की गई थी।

FIR दर्ज कराने की मांग पर रोक

यह मामला राहुल गांधी के उस बयान से जुड़ा था। जिसमें उन्होंने कहा था कि लड़ाई BJP-RSS और इंडियन स्टेट के बीच है। हाईकोर्ट ने याचिका को खारिज करते हुए राहुल गांधी को राहत दी है। इस फैसले के बाद फिलहाल उनके खिलाफ FIR दर्ज कराने की मांग पर रोक लग गई है।

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क्या है पूरा मामला

बता दें कि सिमरन गुप्ता ने इस मामले में 15 जनवरी 2025 को राहुल गांधी द्वारा दिए गए बयान “Our fight is with RSS, BJP as well as Indian State” के खिलाफ पहले MP/MLA कोर्ट में 23 जनवरी 2025 को एक वाद दायर कराया था। जिसे कोर्ट ने 10 फरवरी 2025 को खारिज कर दिया था। जिसके बाद गुप्ता ने अपर जिला एवं सत्र न्यायधीश चंदौसी में फिर निगरानी याचिका दाखिल की थी।

अपर जिला एवं सत्र न्यायधीश चंदौसी ने 7 नवंबर 2025 को सिमरन गुप्ता की निगरानी याचिका को बलहीन करते हुए खारिज कर दिया था। जिसके बाद उसने अपर जिला एवं सत्र न्यायधीश चंदौसी कोर्ट के फैसले को इलाहाबाद हाईकोर्ट में चुनौती दी थी। कोर्ट ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया था। अब इलाहाबाद हाईकोर्ट ने राहुल गांधी के खिलाफ दाखिल याचिका को खारिज किया है।