दिल्ली दंगों के दौरान आईबी अधिकारी अंकित शर्मा की हत्या से जुड़े बहुचर्चित मामले में कड़कड़डूमा कोर्ट 11 जून को अपना फैसला सुनाएगा। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश प्रवीण सिंह ने गुरुवार को दोनों पक्षों की दलीलें पूरी होने के बाद निर्णय सुरक्षित रखते हुए फैसले की तारीख तय की। इस मामले में आम आदमी पार्टी के पूर्व पार्षद ताहिर हुसैन समेत कुल 11 आरोपियों पर मुकदमा चल रहा है।
नाले में मिला था अंकित शर्मा का शव
यह मामला दयालपुर थाने में दर्ज एफआईआर पर आधारित है, जो अंकित शर्मा के पिता रविंदर कुमार की शिकायत पर दर्ज की गई थी। शिकायत के अनुसार, 25 फरवरी 2020 को ड्यूटी से घर लौटने के बाद अंकित शर्मा दोबारा बाहर गए थे, लेकिन वापस नहीं लौटे। बाद में उनकी हत्या की सूचना परिवार को मिली।
जांच के दौरान पुलिस ने अंकित शर्मा का शव खजूरी खास स्थित चांद बाग पुलिया के पास एक नाले से बरामद किया था। अभियोजन पक्ष का आरोप है कि ताहिर हुसैन और अन्य आरोपियों ने मिलकर हत्या की साजिश रची और वारदात को अंजाम दिया।
गंभीर धाराओं में तय हुए थे आरोप
अदालत ने 24 मार्च 2023 को सभी आरोपियों के खिलाफ दंगा, घातक हथियारों के साथ दंगा, हत्या, आपराधिक साजिश समेत कई गंभीर धाराओं में आरोप तय किए थे। ताहिर हुसैन पर कथित उकसावे और सार्वजनिक अशांति फैलाने से जुड़े अतिरिक्त आरोप भी लगाए गए हैं।
गौरतलब है कि फरवरी 2020 में उत्तर-पूर्वी दिल्ली में हुए सांप्रदायिक दंगों में 53 लोगों की जान गई थी। अब इस चर्चित हत्याकांड में अदालत का फैसला 11 जून को आने वाला है, जिस पर सभी की निगाहें टिकी हैं।
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