Punjab News: पंजाब प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने लोगों पर सख्ती बरतने के लिए आदेश जारी किया है, जिसके अनुसार अब पंजाब में चाइना डोर, सिंथेटिक सामग्री से बने दरवाजे और अन्य सामान पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया गया है. इस आदेश का पालन नहीं करेगा उसके लिए प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की तरफ़ से सजा की भी व्यवस्था की गई है. साथ ही दोषी को जुर्माना के तौर पर लाखों का भुगतान भी करना पड़ सकता है.
जारी आदेश के अनुसार अब राज्य में 05 जनवरी से पर्यावरण अधिनियम 1986 की धारा 5 के तहत नायलॉन, प्लास्टिक, चाइना डोर/मांझे और अन्य सिंथेटिक सामग्री से बनी पतंग उड़ाने वाली डोर और किसी भी सिंथेटिक डोर जिस पर कोई कांच या नुकीला पदार्थ न हो और पतंग उड़ाने वाली डोर के निर्माण, बिक्री, भंडारण, खरीद, आपूर्ति, आयात और उपयोग पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा.
Punjab News. आपको बता दें कि प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने कहा है कि यदि कोई भी व्यक्ति पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 या उसके तहत जारी निर्देशों का उल्लंघन करता है. तो उस पर कम से कम 10,000 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा जो 15 लाख रुपये तक हो सकता है.
- छत्तीसगढ़ की खबरें पढ़ने यहां क्लिक करें
- उत्तर प्रदेश की खबरें पढ़ने यहां क्लिक करें
- लल्लूराम डॉट कॉम की खबरें English में पढ़ने यहां क्लिक करें
- खेल की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें
- मनोरंजन की बड़ी खबरें पढ़ने के लिए करें क्लिक