शिखिल ब्यौहार, भोपाल। मध्य प्रदेश के जनजातीय कार्य मंत्री विजय शाह के विवादित बयान का वीडियो पुलिस के हाथ लगा है। सोशल मीडिया पर वायरल हुए वीडियो को ढूंढने में पुलिस को चार दिन लगे। फिलहाल मंत्री की गिरफ्तारी नहीं होगी। पुलिस सीधे कोर्ट में जांच रिपोर्ट पेश करेगी। वहीं विधायक उषा ठाकुर और झाबुआ के राजाराम कटारा समेत मंच पर मौजूद लोगों के बयान भी दर्ज होंगे। सुप्रीम कोर्ट में विजय शाह मामले में 19 मई को सुनवाई होगी। कोर्ट के फैसले के बाद आगामी कार्रवाई होगी।

ये है पूरा मामला

दरअसल, मध्य प्रदेश के मंत्री विजय शाह ने इंदौर के महू के रायकुंडा गांव में आयोजित एक कार्यक्रम में कर्नल सोफिया कुरैशी पर आपत्तिजनक टिप्पणी की थी। उन्होंने कहा था कि ‘पाकिस्तानियों ने हमारे देश के लोगों के कपड़े उतारे, लेकिन हमने उनकी समाज की बहन (कर्नल सोफिया कुरैशी) को भेजकर उनकी ऐसी तैसी करवा दी।’ विजय शाह ने आगे कहा था कि ‘आतंकियों ने कहा था मोदी को बताना कि उन्होंने हमारे हिंदुओं को मारा और उनके कपड़े उतारे। इसलिए मोदी जी ने उनकी बहन को हमारी सेना के जहाज में भेजा, ताकि वह उन्हें सबक सिखा सके।’ इस दौरान मंच पर बीजेपी विधायक उषा ठाकुर, झाबुआ के सामाजिक कार्यकर्ता राजाराम कटारा समेत कई लोग मौजूद थे।

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हाईकोर्ट ने दिए थे FIR के निर्देश

मंत्री के इस बयान के बाद प्रदेश की सियासत गरमा गई। कांग्रेस पार्टी ने चौतरफा हमला बोलते हुए इस्तीफे की मांग की। इस मामले में हाईकोर्ट ने स्वतः संज्ञान लेते हुए FIR के निर्देश दिए। जबलपुर HC के जस्टिस अतुल श्रीधरन और अनुराधा शुक्ला की खंडपीठ ने भारतीय न्याय संहिता के अंतर्गत मामला दर्ज करने के निर्देश दिए थे।

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HC के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का किया रुख

हाईकोर्ट के आदेश के बाद इंदौर के महू के मानपुर थाने में एफआईआर दर्ज की गई थी। विजय शाह के खिलाफ यह एफआईआर भारतीय न्याय संहिता की तीन गंभीर धाराओं – धारा 152, 196(1)(b) और 197(1)(c) के तहत दर्ज की गई। मंत्री विजय शाह ने हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट एसएलपी लगाई थी। इस मामले में सोमवार को सुनवाई होगी।

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