राकेश चतुर्वेदी, भोपाल। मध्यप्रदेश में पदोन्नति में आरक्षण मामले में अगले 10 दिनो में पहली डीपीसी (वरिष्ठता पात्रता सूची) हो सकती है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के अधीन सशर्त प्रमोशन मिलेगा। सामान्य प्रशासन विभाग में पदोन्नति के लिए डीपीसी सूची जारी की है। मप्र लोक सेवा पदोन्नति नियम 2025 दो-तीन दिन में नोटिफाई होंगे। नियम नोटिफाई होते ही पदोन्नति की प्रक्रिया शुरू होगी। मप्र के 4 लाख अधिकारी-कर्मचारियों का प्रमोशन होना है।
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पदोन्नति में आरक्षण का मतलब है सरकारी नौकरियों में अनुसूचित जातियों और जनजातियों (एससी/एसटी) के लिए पदोन्नति में आरक्षण प्रदान करना, ताकि इन समुदायों को सार्वजनिक सेवाओं में पर्याप्त प्रतिनिधित्व मिल सके। 81वें संशोधन के जरिए सरकार ने अनुच्छेद 16(4बी) पेश किया है, जिसके तहत पदोन्नति में आरक्षण को नियमित आरक्षण पर निर्धारित 50% की सीमा को पार करने की अनुमति दी गई। संशोधन ने राज्य को पिछले वर्षों से खाली पदों को आगे बढ़ाने की अनुमति दी। इसे कैरी फॉरवर्ड नियम के नाम से जाना जाता है।
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