कर्ण मिश्रा, ग्वालियर। मध्य प्रदेश के ग्वालियर के बिजौली थाना क्षेत्र के पारसेन गांव में 14 मई 2023 को हुई 22 वर्षीय दीपू की हत्या के मामले में जिला अदालत ने बड़ा फैसला सुनाया है। मुख्य आरोपी, मृतक के 20 वर्षीय दोस्त जितेंद्र माहौर को उम्रकैद की सजा दी गई है, जबकि साक्ष्य छुपाने की कोशिश करने वाली 30 वर्षीय विधवा महिला को 4 साल की सजा सुनाई गई है।
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जानकारी के अनुसार, दीपू एक विधवा महिला से फोन पर बात करता था, जिससे जितेंद्र को ईर्ष्या थी। इसी ईर्ष्या के चलते जितेंद्र ने दीपू पर पत्थर से हमला कर उसकी हत्या कर दी। घटना के बाद विधवा महिला ने साक्ष्य छुपाने की कोशिश की। जिला अदालत ने दोनों आरोपियों को दोषी करार देते हुए सजा का ऐलान किया।
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