क्या विधायक दल का नेता चुने जाने के बाद भी किसी को शपथ लेने से रोक सकता है राज्यपाल
क्या विधायक दल का नेता चुने जाने के बाद भी किसी को शपथ लेने से रोक सकता है राज्यपाल
2025 के बिहार विधानसभा चुनाव के नतीजे घोषित चुके हैं.
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एनडीए ने राज्य में जबरदस्त जीत हासिल की है और अब सरकार गठन पर ध्यान दिया जा रहा है.
एनडीए ने राज्य में जबरदस्त जीत हासिल की है और अब सरकार गठन पर ध्यान दिया जा रहा है.
संविधान के अनुच्छेद 164 के तहत राज्यपाल को बहुमत दल के चुने गए नेता को मुख्यमंत्री नियुक्त करना होता है.
संविधान के अनुच्छेद 164 के तहत राज्यपाल को बहुमत दल के चुने गए नेता को मुख्यमंत्री नियुक्त करना होता है.
इसमें पसंद या फिर व्यक्तिगत संतुष्टि का कोई मामला नहीं है बल्कि यह एक संवैधानिक दायित्व है.
इसमें पसंद या फिर व्यक्तिगत संतुष्टि का कोई मामला नहीं है बल्कि यह एक संवैधानिक दायित्व है.
राज्यपाल सिर्फ आरोपों, राजनीतिक मतभेद या फिर कुछ शंकाओं के आधार पर शपथ से इनकार नहीं कर सकते.
राज्यपाल सिर्फ आरोपों, राजनीतिक मतभेद या फिर कुछ शंकाओं के आधार पर शपथ से इनकार नहीं कर सकते.
जैसे ही कोई भी नेता विधायक के बहुमत का समर्थन साबित करता है राज्यपाल उन्हें शपथ दिलाने के लिए बाध्य हो जाते हैं.
जैसे ही कोई भी नेता विधायक के बहुमत का समर्थन साबित करता है राज्यपाल उन्हें शपथ दिलाने के लिए बाध्य हो जाते हैं.
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