Bilaspur News Update : बिलासपुर। शादी का झांसा देकर युवती को आत्महत्या के लिए उकसाने वाले आरोपी को 7 वर्ष कठोर कारावास की सजा सुनाई है। मामले पर षष्टम अपर सत्र न्यायाधीश मनीषा ठाकुर की कोर्ट में सुनवाई हुई। पचपेड़ी थाना क्षेत्र के ग्राम सुलौनी में 28 मार्च 2024 को 19 वर्षीय युवती ने चूहा मार दवा खाकर खुदकुशी कर ली थी। पुलिस की जांच में पता चला कि आरोपी गोलू उर्फ रामकुमार उर्फ अनिल दिवाकर ने शादी का झांसा देकर उसके साथ शारीरिक संबंध बनाए थे। युवती के परिजनों ने दोनों को साथ देख लिया और आरोपी को शादी करने के लिए कहा। आरोपी ने साफ इनकार कर दिया। सामाजिक बदनामी और प्रताड़ना से तंग आकर युवती ने आत्महत्या कर ली। कोर्ट ने पाया कि आरोपी पहले से विवाहित होने के बावजूद मृतका को गुमराह कर रहा था और अंत में उसे बेसहारा छोड़ दिया। यह आत्महत्या के लिए उकसाने की श्रेणी में आता है। कोर्ट ने आरोपी को आईपीसी की धारा 306 के तहत दोषी करार देते हुए 7 साल कैद और 5 हजार रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई है।

चौक पर बुलेट से स्टंट, युवक के खिलाफ एफआईआर

बिलासपुर | सरकंडा में रविवार शाम बसंत विहार चौक पर बुलेट से स्टंट कर रहे एक युवक के खिलाफ सरकंडा पुलिस ने मामला दर्ज किया है। स्टंट के कारण न केवल रास्ता बाधित हुआ, बल्कि राहगीरों की जान पर भी बन आई थी।

चिंगराजपारा निवासी दिलीप सिंह 1 मार्च की शाम करीब 7 बजे बाइक से इलाज के लिए सिम्स जा रहा था। जब वह बसंत विहार चौक पहुंचा तो बुलेट क्रमांक सीजी 10 ई 7544 का चालक श्रेय देवनाथ तेज रफ्तार में बुलेट चलाते हुए खतरनाक स्टंट कर रहा था। इसके चलते वहां से गुजरने वाले लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। सड़क पर आवाजाही बाधित रही। वहीं कुछ लोगों ने अपनी गाड़ी सड़क से नीचे तक उतार ली।

स्कूली ऑटो-वैन पर की गई 23 हजार 600 रुपये की चालानी कार्रवाई

मुंगेली। कलेक्टर कुन्दन कुमार के निर्देशानुसार जिला परिवहन विभाग द्वारा स्कूली वाहनों के विरुद्ध सघन जांच अभियान चलाया गया। जांच में मोटरयान अधिनियम के तहत कुल 23 वाहनों पर कार्रवाई की गई। नियमों का उल्लंघन पाए जाने पर 12 हजार 800 रुपये शमन शुल्क के रूप में वसूले गए, जबकि 10 हजार 800 रुपये की ई-चालान कार्रवाई की गई। इस प्रकार दो दिनों में कुल 23 हजार 600 रुपये की राजस्व वसूली की गई।

जिला परिवहन अधिकारी ने बताया कि स्कूली बच्चों की सुरक्षा को सर्वाेच्च प्राथमिकता देते हुए यह अभियान चलाया गया। जांच के दौरान वाहनों के दस्तावेज, फिटनेस, परमिट, ओवरलोडिंग, सुरक्षा मानकों एवं अन्य आवश्यक प्रावधानों की जांच की गई। जिन वाहनों में खामियां पाई गईं, उनके विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई की गई। उन्होंने बताया कि नियमों का उल्लंघन करने वालों पर आगे भी इस तरह की नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।

ऐश डाइक से राखड़ उड़ने की शिकायत पर प्रशासन सख्त

रायगढ़। रायगढ़ जिले के तमनार स्थित मेसर्स जिंदल पॉवर लिमिटेड, थर्मल पावर प्लांट की ऐश डाइक से राखड़ आसपास के गांवों में उड़ने की शिकायत प्राप्त होने पर जिला प्रशासन ने तत्परता से संज्ञान लिया है। शिकायत कलेक्टर रायगढ़ को प्राप्त होते ही इस मामले की जांच के संबंधित विभाग को निर्देश दिए गए। निर्देशानुसार छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, रायगढ़ के दल द्वारा प्रभावित क्षेत्र ग्राम कुंजेमुरा का स्थल निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान टीम ने ऐश डाइक की स्थिति, राखड़ प्रबंधन व्यवस्था तथा आसपास के क्षेत्र में पर्यावरणीय प्रभाव का अवलोकन किया। स्थानीय ग्रामीणों से भी चर्चा कर उनकी समस्याएं सुनी गईं।

प्राथमिक जांच में राखड़ उड़ने की शिकायत को गंभीरता से लेते हुए उद्योग प्रबंधन को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए हैं। पर्यावरण मानकों के अनुरूप ऐश डाइक का समुचित संधारण, नियमित जल छिड़काव, हरित पट्टी विकास तथा धूल नियंत्रण के प्रभावी उपाय सुनिश्चित करने के निर्देश जारी किए गए हैं। साथ ही, पर्यावरणीय नियमों के उल्लंघन की स्थिति में नियमानुसार वैधानिक कार्यवाही की प्रक्रिया प्रारंभ की गई है।

जिला प्रशासन ने विभाग को निर्देशित करते हुए कहा कि आमजन के स्वास्थ्य एवं पर्यावरण सुरक्षा से किसी प्रकार का समझौता नहीं किया जाएगा। औद्योगिक इकाइयों को पर्यावरणीय प्रावधानों का कड़ाई से पालन करना सुनिश्चित करें। विभाग के अधिकारी ने बताया कि प्रशासन द्वारा आगे भी सतत निगरानी रखी जाएगी और आवश्यकता पड़ने पर फिर से निरीक्षण कर स्थिति की समीक्षा की जाएगी, ताकि ग्रामीणों को किसी प्रकार की असुविधा न हो तथा पर्यावरण संरक्षण सुनिश्चित किया जा सके।

होली में बिजली से सावधान रहें, 1912 पर हिंदी-अंग्रेजी और छत्तीसगढ़ी में करें शिकायत

बिलासपुर। छत्तीसगढ़ स्टेट पॉवर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड के कार्यपालक निदेशक एके अम्बस्थ ने बताया कि पर्व के दौरान किसी भी आकस्मिक स्थिति से निपटने के लिए समूचित अमले के साथ शिकायत केंद्रों को अलर्ट मोड में रखा गया है। वितरण कंपनी का कॉल सेंटर और फ्यूज ऑफ कॉल सेंटर सामान्य दिनों की तरह कार्य करेंगे। उपभोक्ताओं की सुविधा के लिए केंद्रीकृत कॉल सेंटर 1912 चौबीसों घंटे सक्रिय है, जहां हिंदी, अंग्रेजी और छत्तीसगढ़ी में शिकायत दर्ज कराई जा सकती है। इसके अलावा बिजली मितान बॉट व्हाट्सऐप नंबर 9425551912 पर भी संपर्क किया जा सकता है। शहर के फ्यूज कॉल सेंटर नेहरूनगर – 7089905378, बृहस्पतिबाजार (इंदूचौक) – 8871581532, गोलबाजार – 07752-427035, सरकंडा – 6232047137, कोनी – 9425532398, व्यापार विहार – 07752-427032, पीजीबीटी – 07752-427040, तोरवा – 07752-427039, राजकिशोर नगर – 07752-240033, सिरगिट्टी सेक्टर 1 – 9407689424, तिफरा – 9826134802, बहतराई – 9691040894 एवं सकरी – 9171884534 पर भी शिकायत दर्ज कराई जा सकती है। अम्बस्थ ने विद्युत उपकेंद्रों, खंभों, लाइनों और ट्रांसफार्मरों के पास होलिका दहन न करने तथा बिजली लाइनों पर रंग या वस्तु न फेंकने की सलाह दी है।

काम के बहाने दो नाबालिग लड़कियों एमपी ले गया युवक, गिरफ्तार

रायगढ़। 21 फरवरी को जोबी क्षेत्र में 14-15 साल की दो नाबालिग बालिकाएं 18 फरवरी से लापता होने की रिपोर्ट छाल थाने में दर्ज कराई गई थी। पुलिस नें धारा 137(2) भारतीय न्याय संहिता के तहत अलग- अलग अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना प्रारंभ की गई।

पुलिस ने एसडीओपी प्रभात पटेल के नेतृत्व में टीआई के नेतृत्व में टीम गठित कर परिजनों, सहेलियों से पूछताछ एवं सीसीटीवी फुटेज की जांच की गई। जांच में राजमिस्त्री का कार्य करने वाले संदेही सीताराम सारथी के साथ बालिकाओं को अंतिम बार देखे जाने की जानकारी मिली।

संदेही और गुम बालिकाओं की पतासाजी की जा रही थी कि उन्हें घरघोड़ा क्षेत्र के सन स्टील प्लांट, टेंडा नवापारा में देखे जाने की सूचना मिली। दबिश देकर दोनों नाबालिग बालिकाओं को सकुशल दस्तयाब किया गया। बालिकाओं ने बताया कि आरोपी पहले उनके गांव में काम करने आया था और उसने काम दिलाने एवं अच्छे से रखने का दिलासा दिलाकर उन्हें अपने अनूपपुर एमपी साथ ले गया था। प्रकरण में धारा 18 सहित पॉक्सो एक्ट की धाराएं जोड़ते हुए आरोपी सीताराम सारथी 35 निवासी पुलिस चौकी जोबी क्षेत्र’ को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेजा गया है।

हत्या और हत्या के प्रयास के मामले में दो आरोपी को मिली उम्र कैद

रायगढ़। कोतरारोड थाना क्षेत्र में साल 2023 में घटित बहुचर्चित हत्या और हत्या के प्रयास के मामले में द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश जितेंद्र कुमार ठाकुर के न्यायालय ने 27 फरवरी को मामले में गिरफ्तार दोनों आरोपियों को हत्या के अपराध में दोषी ठहराते हुए आजीवन कारावास और अर्थदंड से दंडित किया है।

मामले में अभियोजन की ओर से अपर लोक अभियोजक मोहन सिंह ठाकुर ने प्रभावी पैरवी करते हुए साक्ष्यों और गवाहों को मजबूती से प्रस्तुत किया। जिसके परिणामस्वरूप न्यायालय में अभियोजन पक्ष मजबूत स्थिति में रहा और आरोपियों को उनके जघन्य अपराध के अनुरूप कठोर सजा सुनिश्चित हो सकी। अभियोजन के अनुसार 24 जनवरी 2023 को सूचनाकर्ता मुन्ना कुमार ने थाना कोतरारोड़ में रिपोर्ट दर्ज कर बताया कि वह खैरपुर जमुनीपारा में अपने जीजा छोटनराम और बहन ललिता देवी के साथ रहता था और सेल्फ मिस्त्री का कार्य करता था। 26 जनवरी को नए मकान के गृह प्रवेश की तैयारी के दौरान 24 जनवरी को बिजली का कार्य चल रहा था तभी मोहल्ले का रहने वाला देवव्रत मोटर साइकिल से वहां आया, जिस पर गली के मरम्मत कार्य को लेकर विवाद हुआ और वह वहां से चला गया। कुछ समय बाद देवव्रत अपने साथी कार्तिक राम तुरी के साथ वापस आया और दोनों ने गाली गलौच करते हुए विवाद शुरू कर दिया। विवाद के दौरान कार्तिक राम तुरी ने अपने पास छिपाकर रखी सब्जी काटने की लोहे की छुरी निकालकर ललिता देवी के पेट में जानलेवा वार कर दिया। बीच बचाव करने आए छोटनराम पर भी उसी छुरी से हमला किया गया, जिससे वह गंभीर रूप से घायल होकर जमीन पर गिर पड़े। दोनों घायलों को तत्काल मेडिकल कॉलेज रायगढ़ ले जाया गया जहां उपचार के दौरान छोटनराम की मृत्यु हो गई। घटना की गंभीरता को देखते हुए थाना कोतरारोड़ में धारा 307, 302, 34 भादवि के तहत मामला पंजीबद्ध कर दोनों आरोपियों कार्तिक राम तुरी और देवव्रत कुमार सिन्हा को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेजा गया। विवेचना के दौरान एकत्रित सशक्त साक्ष्यों और गवाहों के आधार पर न्यायालय ने दोनों आरोपियों को धारा 302 के तहत आजीवन कारावास और एक हजार अर्थदंड तथा धारा 324 के तहत 1 वर्ष के सश्रम कारावास और एक हजार अर्थदंड से दंडित किया।