कुमार इंदर, जबलपुर। मध्यप्रदेश में होमगार्ड में प्लाटून कमांडर की चयन प्रक्रिया को हाईकोर्ट ने निरस्त कर दिया है। लिखित परीक्षा के पहले स्क्रीनिंग कमेटी ने उम्मीदवारों को बाहर कर दिया है। इसी के साथ हाईकोर्ट ने दोबारा से चयन प्रक्रिया करने के निर्देश दिए हैं।
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स्क्रीनिंग कमेटी पर अभ्यर्थियों को नियम विरुद्ध तरीके से बाहर करने का आरोप लगाया है। जबलपुर निवासी सविनय कुमार गर्ग ने मामले को लेकर याचिका लगाई थी।
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17 मार्च को हुई थी लिखित परीक्षा
प्लाटून कमांडर के 199 पद स्वीकृत हुए थे। 6% पद पहले से इन सर्विस वालों से भरे जाने थे। होमगार्ड डीजी ने 27 जनवरी 2026 को विज्ञापन जारी किया था। 16 मार्च को भोपाल में शारीरिक परीक्षा आयोजित हुई थी। 17 मार्च को लिखित परीक्षा हुई थी।

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