कुमार इंदर, जबलपुर। अवैध खनन मामले में जज को फोन करने पर भाजपा विधायक संजय पाठक की मुश्किलें बढ़ती ही जा रही है। हाईकोर्ट ने उन्हें तलब किया है और 21 अप्रैल को हाजिर होने के आदेश दिए हैं।
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आपराधिक अवमानना मामले में सोमवार को हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। इस दौरान भाजपा विधायक संजय पाठक ने उच्च न्यायालय से बिना शर्त माफी मांगी। संजय पाठक ने दलील दी कि गलती से उनका कॉल जज विशाल मिश्रा को लग गया था।
सीनियर एडवोकेट मुकुल रोहतगी ने संजय पाठक का पक्ष रखा। हाईकोर्ट ने संजय पाठक को तलब कर 21 अप्रैल को सुनवाई तय की है। साथ ही उन्हें हाजिर होने का आदेश दिया है।
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क्या है मामला ?
दरअसल, माइनिंग मामले में हाईकोर्ट में जस्टिस विशाल मिश्रा की बेंच में 1 सितंबर को सुनवाई होना थी। लेकिन जस्टिस विशाल मिश्रा ने कहा था कि सुनवाई से पहले संजय पाठक ने उन्हें फोन करने की कोशिश की थी। जिसके बाद उन्होंने संजय पाठक का केस सुनने से इंकार कर दिया था और खुद को इस केस से अलग कर लिया था। वहीं भाजपा विधायक के वकील ने भी उनका केस लड़ने से इंकार कर दिया था।
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