ब्रिटेन की राजधानी लंदन में भारतीय मूल के कुछ मकान मालिकों द्वारा धर्म के आधार पर किरायेदार चुनने के कथित भेदभावपूर्ण विज्ञापनों का खुलासा हुआ है. एक हालिया स्टिंग ऑपरेशन ने दिखाया है कि कैसे ‘समानता अधिनियम 2010’ की धज्जियां उड़ाते हुए धर्म और जाति के आधार पर घर दिए जा रहे हैं। ब्रिटेन के अखबार द टेलिग्राफ की रिपोर्ट के मुताबिक, फेसबुक, गमट्री और टेलीग्राम जैसे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पर खुलेआम ऐसे विज्ञापन पोस्ट किए गए, जिनमें ‘ओनली मुस्लिम’ और ‘हिंदू ओनली’ जैसी लाइन लिखी मिली.
लंदन में भारतीय मूल के कुछ मकान मालिकों द्वारा ‘सिर्फ मुस्लिम’ और ‘सिर्फ हिंदू’ किरायेदारों के विज्ञापन देने का मामला सामने आया है. जांच में धार्मिक और क्षेत्रीय आधार पर भेदभाव के कई उदाहरण मिले.
ब्रिटेन के अखबार द टेलिग्राफ की रिपोर्ट के मुताबिक, फेसबुक, गमट्री और टेलीग्राम जैसे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पर खुलेआम ऐसे विज्ञापन पोस्ट किए गए, जिनमें ‘केवल मुस्लिमों के लिए’, ‘दो मुस्लिम लड़कों या लड़कियों के लिए’ और ‘मुस्लिम वरीयता’ जैसे शब्द इस्तेमाल किए गए. रिपोर्ट के अनुसार, ये विज्ञापन ब्रिटेन के समानता अधिनियम 2010 का उल्लंघन करते हैं.
रिपोर्ट में यह भी सामने आया कि कुछ विज्ञापनों में धर्म के अलावा क्षेत्रीय और भाषाई पहचान को भी प्राथमिकता दी जा रही थी. इनमें पंजाबी और गुजराती बोलने वालों, या केरल और हरियाणा से जुड़े लोगों के लिए प्राथमिकता जैसी शर्तें शामिल हैं.
स्टिंग ऑपरेशन के दौरान द टेलीग्राफ के एक रिपोर्टर ने 450 पाउंड महीने के किराये वाले एक कमरे के विज्ञापन पर संपर्क किया, जिसमें ‘मुस्लिम लड़का या लड़की’ की शर्त लिखी थी. रिपोर्ट के मुताबिक, मकान मालिक ने गैर-मुस्लिम किरायेदार लेने से इनकार कर दिया और कॉल काट कर दी.
इसके अलावा जांच में ‘सिर्फ हिंदुओं के लिए’ जैसे विज्ञापन भी सामने आए. कुछ मामलों में संभावित किरायेदार भी खुद धार्मिक आधार पर मकान तलाशते दिखे.
रिपोर्ट के मुताबिक, ऐसे सभी विज्ञापन ब्रिटेन के Equality Act 2010 यानी समानता अधिनियम 2010 के खिलाफ हैं. कानून के तहत मकान मालिक या ब्रॉकर किसी विशेष धर्म या नस्ल के किरायेदार की शर्त नहीं रख सकते.
रिफॉर्म यूके के आर्थिक प्रवक्ता रॉबर्ड जेनरिक ने इस पर कड़ी प्रतिक्रिया देते हुए कहा, ‘ये विज्ञापन घृणित और ब्रिटिश मूल्यों के खिलाफ हैं. किसी भी धार्मिक समूह को इस तरह भेदभाव की छूट नहीं मिलनी चाहिए.’
Gumtree के प्रवक्ता ने द टेलीग्राफ से कहा कि प्लेटफॉर्म पर गैरकानूनी भेदभाव की अनुमति नहीं है और अनुचित विज्ञापनों की शिकायतों को गंभीरता से लिया जाता है. उन्होंने यह भी कहा कि शेयरिंग रूम के मामलों में मौजूदा निवासी साथ रहने वाले व्यक्ति को लेकर कुछ प्राथमिकताएं जता सकते हैं, जिसे अलग तरह से देखा जाता है.
हालांकि, ब्रिटेन के Equality Act 2010 कानून में सीमित अपवाद भी है. यदि कोई व्यक्ति अपने घर में कमरा किराये पर देता है और किरायेदार के साथ रसोई या बाथरूम शेयर करता है, तो खानपान जैसी प्राथमिकताओं जैसे केवल शाकाहारी, को ध्यान में रखा जा सकता है.
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