रायपुर। राजधानी रायपुर में वस्तु एवं सेवा कर अपीलीय अधिकरण (GSTAT) की रायपुर पीठ ने आधिकारिक रूप से कार्य करना शुरू कर दिया है। इस संबंध में सार्वजनिक सूचना जारी करते हुए सभी हितधारकों, करदाताओं, विभागीय अधिकारियों और अधिकृत प्रतिनिधियों को इसकी जानकारी दी गई है।
जारी सूचना के अनुसार, रायपुर पीठ का अस्थायी कार्यालय नवा रायपुर के अटल नगर स्थित वाणिज्यिक कर-जीएसटी भवन (पूर्व वैट अधिकरण भवन) में संचालित होगा। अब छत्तीसगढ़ राज्य से जुड़े सभी जीएसटी मामलों की अपीलें इसी पीठ में सुनी जाएंगी।
बताया जा रहा कि यह पीठ केंद्रीय वस्तु एवं सेवा कर अधिनियम 2017 और राज्य जीएसटी कानूनों के तहत आने वाले मामलों की सुनवाई करेगी। साथ ही अब सभी अपील, आवेदन और संबंधित प्रक्रियाएं जीएसटी अपीलीय अधिकरण (प्रक्रिया) नियम, 2025 के तहत रायपुर पीठ में ही दायर की जाएंगी।

सुविधा के लिए ई-फाइलिंग की व्यवस्था भी उपलब्ध कराई गई है। संबंधित नियम, एडवाइजरी और आदेश GSTAT के आधिकारिक पोर्टल पर “NOTICE” सेक्शन में देखे जा सकते हैं। अपील दाखिल करने में किसी प्रकार की परेशानी होने पर आवेदक टोल-फ्री नंबर 1800-103-4782 पर संपर्क कर सकते हैं या ऑनलाइन शिकायत भी दर्ज कर सकते हैं।
सार्वजनिक सूचना के माध्यम से व्यापारियों, करदाताओं और विभागीय अधिकारियों को नई व्यवस्था की जानकारी दी गई है। साथ ही व्यापार एवं उद्योग संगठनों से अपील की गई है कि वे इस सूचना का व्यापक प्रचार-प्रसार करें, ताकि अधिक से अधिक लोग इस सुविधा का लाभ उठा सकें। यह पहल राज्य में जीएसटी से जुड़े मामलों के त्वरित और सुव्यवस्थित निपटारे की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।
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