दिल्ली हाई कोर्ट (Delhi High Court) ने 27 वर्षीय तरुण बुटोलिया के परिवार को पुलिस सुरक्षा देने का आदेश जारी किया है। यह मामला उत्तम नगर में इस साल होली के दौरान हुई हिंसक झड़प से जुड़ा है, जिसमें तरुण की मौत हो गई थी। पुलिस के अनुसार, विवाद की शुरुआत होली उत्सव के दौरान हुई थी, जब एक परिवार की लड़की द्वारा फेंका गया पानी का गुब्बारा दूसरे समुदाय की एक महिला पर गिर गया। इसी बात को लेकर दोनों पक्षों में तनाव बढ़ा और स्थिति हिंसक झड़प में बदल गई। घटना के बाद इलाके में तनाव को देखते हुए अदालत ने तरुण के परिवार की सुरक्षा को लेकर यह निर्देश दिया, ताकि किसी भी संभावित खतरे से बचाव सुनिश्चित किया जा सके।

स्टिस गिरीश कथपालिया की पीठ ने एक अहम सुनवाई के दौरान पुलिस को परिवार की सुरक्षा सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। यह मामला उत्तम नगर में हुई होली के दौरान हुई हिंसक झड़प से जुड़ा है, जिसमें तरुण बुटोलिया की मौत हुई थी। सुनवाई के दौरान अदालत ने अतिरिक्त पुलिस उपायुक्त को निर्देश दिया कि संबंधित थानाध्यक्ष अपना निजी मोबाइल नंबर परिवार को उपलब्ध कराएं , ताकि आपात स्थिति में परिवार सीधे संपर्क कर सके तरुण बुटोलिया के परिवार ने याचिका में दावा किया है कि उनकी जान और स्वतंत्रता को गंभीर खतरा है, उन्हें पर्याप्त पुलिस सुरक्षा दी जाए, घटना से जुड़े कथित धमकी भरे और सांप्रदायिक रूप से भड़काऊ वीडियो सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से हटाए जाएं।

पुलिस ने पीठ को क्या बताया

दिल्ली पुलिस ने दिल्ली हाई कोर्ट की पीठ को बताया कि तरुण बुटोलिया के परिवार की सुरक्षा के लिए स्थानीय स्तर पर पहले से ही आवश्यक कदम उठाए जा रहे हैं। यह मामला उत्तम नगर में होली के दौरान हुई हिंसक झड़प से जुड़ा है। अतिरिक्त पुलिस उपायुक्त (द्वारका) ने अदालत को बताया कि परिवार को हर संभव सुरक्षा प्रदान की जा रही है. घर वाली गली और आसपास के ब्लॉकों में CCTV कैमरे लगाए गए हैं. इलाके में शांति और कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस पिकेट तैनात किए गए हैं. पुलिस ने यह भी आश्वासन दिया कि स्थानीय थाना लगातार निगरानी में है और किसी भी स्थिति में त्वरित कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी।

भड़काऊ वीडिया हटाए

अतिरिक्त पुलिस उपायुक्त (द्वारका) ने पीठ को बताया कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से 250 से अधिक भड़काऊ वीडियो और सामग्री हटाई जा चुकी है इलाके में कानून-व्यवस्था और सांप्रदायिक सौहार्द बनाए रखने के लिए निगरानी बढ़ाई गई है। पीठ ने परिवार को निर्देश दिया कियदि किसी भी प्रकार का भड़काऊ या धमकी भरा वीडियो सामने आता है, तो उसकी जानकारी तुरंत स्थानीय थानाध्यक्ष को दी जाए थानाध्यक्ष को निर्देश दिया गया कि ऐसी किसी भी सामग्री पर कानून के अनुसार तुरंत कार्रवाई की जाए।

हिंसक झड़प में हुई थी मौत

सुनवाई के दौरान पीठ ने कहा कि पुलिस और प्रशासन द्वारा दिए गए सुरक्षा उपायों और कार्रवाई के निर्देशों को देखते हुए याचिकाकर्ताओं के वकील ने संतुष्टि जताई है। इसके बाद अदालत ने याचिका को समाप्त कर दिया। दिल्ली पुलिस के अनुसार, 4 मार्च को JJ Colony में हुई इस घटना में तरुण बुटोलिया (27) की मौत उस समय हुई जब होली के दौरान हुई एक छोटी सी बात हिंसक झड़प में बदल गई। पुलिस के मुताबिकघटना की शुरुआत होली खेलने के दौरान हुई कथित तौर पर एक पानी के गुब्बारे से दूसरे समुदाय की महिला पर पानी गिरने की बात सामने आई इसके बाद दोनों पक्षों के बीच तनाव बढ़ा और झड़प हिंसा में बदल गई।

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