रवि रायकवार, दतिया। पूर्व विधायक राजेंद्र भारती को दिल्ली हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा है। 25 साल पुराने भ्रष्टाचार के मामले में राजेंद्र भारती को कोई राहत नहीं मिली है। राजेंद्र भारती को विशेष सत्र की अदालत सजा सुना चुकी है, जिसके बाद उन्हें विधायकी गवानी पड़ी थी। हाईकोर्ट ने मामले में अगली सुनवाई 29 जुलाई को तय की है।

विशेष सत्र की अदालत में हो चुकी है 3 साल की सजा

आपको बता दें कि दिल्ली की विशेष सत्र अदालत पहले ही भारती को 3 साल की सजा और डेढ़ लाख के जुर्माने से दंडित कर चुकी है। दरअसल उन पर आरोप है कि उन्होंने बैंक अध्यक्ष रहते हुए एफडी घोटाले के जरिए धोखाधड़ी कर रकम हड़प ली थी।

हाई कोर्ट में क्या हुआ?

भारती ने निचली अदालत के फैसले को हाईकोर्ट में चुनौती दी थी और सजा पर रोक व जमानत की मांग की थी। जिस पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने जमानत देने से इनकार कर दिया और अगली सुनवाई जुलाई तक के लिए टाल दी है।

सजा की वजह से हुई थी विधायकी अयोग्य

विशेष सत्र की अदालत के फैसले के साथ ही भारती की विधायकी समाप्त हो चुकी है। जिसके बाद दतिया सीट को रिक्त घोषित कर दिया गया और इसकी सूचना चुनाव आयोग को भेज दी गई थी। वहीं मामले में सुनवाई जुलाई तक टलने के बाद उपचुनाव की आहट तेज हो गई है। राजनीतिक गलियारों में चर्चा गरम है कि आने वाले 2 से 3 महीनों में दतिया का चुनावी माहौल पूरी तरह बदल जाएगा।

Follow the LALLURAM.COM MP channel on WhatsApp
https://whatsapp.com/channel/0029Va6fzuULSmbeNxuA9j0m