चंडीगढ़। दुष्कर्म, धोखाधड़ी, धमकी और दूसरी शादी के आरोपों का सामना कर रहे सनौर से आप विधायक हरमीत सिंह पठानमाजरा को हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। हाईकोर्ट ने मामले के तथ्यों और परिस्थितियों को देखकर उन्हें नियमित जमानत प्रदान की है। हाईकोर्ट ने सुनवाई के दौरान यह भी टिप्पणी की कि जब दोनों पक्षों के बीच लगभग एक दशक तक संबंध रहे तो यह विचारयोग्य सवाल है कि शिकायतकर्ता आरोपी के वैवाहिक दर्जे से इतने लंबे समय तक पूरी तरह अनभिज्ञ कैसे रह सकती थी।
विधायक पर पाबंदियां, पासपोर्ट जब्त, माह में 2 बार थाने में हाजिरी लगाएंगे
हाईकोर्ट ने यह यह आदेश सितंबर 2025 में दर्ज एफआईआर से जुड़े मामले में पारित किया। शिकायतकर्ता महिला का आरोप है कि वर्ष 2013-14 में सोशल मीडिया के जरिए उसकी पहचान पठानमाजरा से हुई थी। विधायक ने स्वयं को तलाकशुदा बताकर विवाह का वादा किया और इसी आधार पर शारीरिक संबंध बनाए। बाद में 14 अगस्त, 2021 को गुरुद्वारे में आनंद कारज भी कराया गया, पर बाद में पता चला कि उनकी पहली शादी अब भी वैध और कायम है।
विधायक की ओर से कोर्ट को बताया गया कि मामला राजनीतिक दुर्भावना से प्रेरित है। बचाव पक्ष ने दलील दी कि शिकायतकर्ता पूर्व में भी इसी प्रकार के आरोप लगाकर एक पुलिस अधिकारी पर दुष्कर्म का मामला दर्ज करा चुकी है, जिसमें आरोपी को बाद में बरी कर दिया गया था।
पुलिस जांच में भी किसी संज्ञेय अपराध के स्पष्ट प्रमाण नहीं मिले थे। दूसरी तरफ राज्य सरकार और शिकायतकर्ता की ओर से जमानत का विरोध किया गया। उनका कहना था कि विधायक ने झूठे बहाने से महिला का शोषण किया और बाद में उसे धमकाया। कहा गया कि आरोपी एक समय विदेश चला गया था और उसे भगोड़ा घोषित किया जा चुका है, इसलिए उसके फरार होने की आशंका है। कोर्ट ने यह भी नोट किया कि विधायक ने 2017 के चुनावी हलफनामे में अपनी पत्नी का उल्लेख किया था। ऐसे में मामले के कुछ पहलू विचारणीय हैं, जिनका अंतिम निर्णय ट्रायल के दौरान होगा।
आरोपी के पूर्व में फरार रहने का तथ्य मात्र जमानत से इनकार करने का पर्याप्त आधार नहीं बन सकता। कोर्ट ने विधायक को अपना पासपोर्ट ट्रायल कोर्ट में जमा कराने, हर माह की 1 और 15 तारीख को थाने में हाजिरी लगाने, शिकायतकर्ता, उसके परिवार और गवाहों से संपर्क न करने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि यदि किसी शर्त का उल्लंघन हुआ तो पुलिस जमानत रद्द कराने के लिए कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकेगी।
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