कलकत्ता हाईकोर्ट से ममता बनर्जी के भतीजे और TMC के नेता अभिषेक बनर्जी को तगड़ा झटका लगा है. तृणमूल के राष्ट्रीय महासचिव अभिषेक बनर्जी को आंखों के इलाज के लिए विदेश यात्रा की अनुमति संबंधी याचिका पर कलकत्ता हाई कोर्ट से झटका लगा है. उनकी ओर से याचिका पर शीघ्र सुनवाई की मांग की गई थी, लेकिन अदालत ने इस अनुरोध को खारिज कर दिया।
जस्टिस सौगत भट्टाचार्य की बेंच ने साफ तौर पर कहा कि तेजी से सुनवाई की इजाजत देने का कोई कारण नहीं है और यह भी कहा कि मामले की सुनवाई सामान्य प्रक्रिया के तहत होगी.
पश्चिम बंगाल में एक ऐसा समय था जब कभी मुख्यमंत्री के बाद सबसे ज्यादा ताकतवर शख्स अभिषेक बनर्जी थे जो इन दिनों मुश्किलों में घिरे हुए हैं. कलकत्ता हाईकोर्ट की सिंगल-जज बेंच ने बुधवार (24 जून, 2026) को TMC के सांसद अभिषेक बनर्जी कि उस याचिका पर शीघ्र सुनवाई की उस मांग को जिसमें उन्होंने आंखों के इलाज के लिए विदेश जाने की इजाजत मांगी थी, खारिज करते हुए कहा कि मामले की सुनवाई जेनरल प्रोसेस के तहत ही होगी.

बीते हुए कल अर्थात मंगलवार को ही TMC के सांसद अभिषेक बनर्जी ने कलकत्ता हाई कोर्ट में जस्टिस सौगत भट्टाचार्य की सिंगल-जज बेंच के सामने आंखों के इलाज के लिए विदेश जाने की इजाजत मांगने वाली एक याचिका दायर की थी.

जानकारी के अनुसार जस्टिस भट्टाचार्य ने मौखिक टिप्पणी में कहा कि देश में ही इलाज की सुविधाएं मौजूद हैं. अभिषेक बनर्जी को अप्रैल में विधानसभा चुनाव प्रचार के दौरान की गयी उनकी टिप्पणियों को लेकर दर्ज प्राथमिकी के मामले में 31 जुलाई तक जस्टिस भट्टाचार्य ने 21 मई को, दंडात्मक कार्रवाई से राहत दी थी.
हालांकि विदेश यात्रा की इजाजत मांगने वाली मुख्य याचिका स्वीकार कर ली गई है. लेकिन तेजी से सुनवाई की अर्जी खारिज कर दी गई है. अक्टूबर 2016 में मुर्शिदाबाद जिले में अभिषेक बनर्जी एक दुर्घटना का शिकार हो गए थे जिसमें उनकी आंख में गंभीर चोटें आई थीं.
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