राजकुमार दुबे, भानुप्रतापपुर। साल 2019 में कोयलीबेड़ा थाना क्षेत्र के ग्राम जुगड़ा जंगल में हुई श्यामनाथ आंचला की हत्या के मामले में विशेष सत्र न्यायाधीश (NIA) भानुप्रतापपुर की अदालत ने आरोपी पीलूराम आंचला उर्फ सालिक राम को दोषी ठहराते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। अदालत ने यह फैसला आज यानि 16 सितंबर को सुनाया।
अभियोजन के अनुसार, 26 अगस्त 2019 की शाम करीब 5 बजे ग्राम जुगड़ा के जंगल में श्यामनाथ आंचला की हत्या की गई थी। मामले में आरोप था कि पीलूराम आंचला ने साथियों के साथ मिलकर घातक हथियारों से लैस होकर श्यामनाथ आंचला को उसके घर से ले जाकर गोली मारकर हत्या कर दी। मामले में आरोपी के विरुद्ध भारतीय दंड संहिता की धारा 147, 148, 364, 302/149, आयुध अधिनियम की धारा 25, 27 तथा विधि विरुद्ध क्रियाकलाप निवारण अधिनियम की धाराओं के तहत आरोप लगाए गए थे।

इन धाराओं में सुनाई सजा
विशेष सत्र न्यायाधीश दीपक के. गुप्ता की अदालत ने आरोपी पीलूराम आंचला उर्फ सालिक राम को निम्न धाराओं में दोषसिद्ध किया।
- धारा 148 भादंवि: 3 वर्ष का सश्रम कारावास और 500 रुपये अर्थदंड।
- धारा 364 भादंवि (अपहरण): 10 वर्ष का सश्रम कारावास और 1,000 रुपये अर्थदंड।
- धारा 302/149 भादंवि (हत्या): आजीवन कारावास और 1,000 रुपये अर्थदंड।
- आयुध अधिनियम की धारा 25, 27: आजीवन कारावास और 1,000 रुपये अर्थदंड।
अर्थदंड नहीं देने पर अलग से अतिरिक्त कारावास की सजा भी निर्धारित की गई है। अदालत के आदेश के अनुसार आरोपी को दी गई सभी सजाएं एक साथ चलेंगी। फैसले में यह भी स्पष्ट किया गया है कि धारा 147 और 148 एक ही प्रकृति के अपराध होने के कारण आरोपी को धारा 148 में ही दोषसिद्ध किया गया है।
13 लोगों ने दी थी गवाही
आरोपी पीलूराम आंचला उर्फ सालिक राम को हत्या के मामले में आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। इस मामले में कुल 13 लोगों ने गवाही दी थी। इस मामले में NIA के विशेष लोक अभियोजक त्रिभुवन शंकर यादव ने शासन की ओर से पैरवी की।
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