सूरत: महानगरपालिका (मनपा) के फूड विभाग ने खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता और उपभोक्ताओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के उद्देश्य से एक महत्वपूर्ण पहल की है। मनपा अधिकारियों ने मंगलवार को ‘गुजरात बेकर्स एसोसिएशन’ के 100 से अधिक सदस्यों के साथ बैठक कर खाद्य सुरक्षा नियमों और मानकों पर विस्तृत चर्चा की। इस बैठक का मुख्य उद्देश्य बेकरी कारोबारियों को खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम (FSSAI) के प्रावधानों के प्रति जागरूक करना और दुकानों पर पारदर्शिता बढ़ाना था।
बैठक में मनपा की ओर से कारोबारियों को दुकानों पर ‘रैपिड फूड टेस्टिंग किट’ उपलब्ध कराने का निर्देश दिया गया। इस किट के जरिए दुकान स्तर पर खाद्य सामग्री की प्राथमिक जांच और स्व-निगरानी संभव हो सकेगी, जिससे उपभोक्ता भी खरीदी से पहले सामग्री की गुणवत्ता की जांच कर सकेंगे। हालांकि, अधिकारियों ने साफ किया कि यह किट केवल प्राथमिक जांच के लिए है और यह आधिकारिक लैब टेस्टिंग का विकल्प नहीं है।
पैकेजिंग और लेबलिंग पर विशेष दिशा-निर्देश:
- जरूरी विवरण: प्री-पैकेज्ड उत्पादों पर उत्पाद का नाम, सामग्री, नेट मात्रा, बैच नंबर और निर्माण/एक्सपायरी तारीख स्पष्ट लिखनी होगी।
- स्वास्थ्य व सुरक्षा: पोषण संबंधी विवरण, एलर्जी की चेतावनी और शाकाहारी/मांसाहारी का प्रतीक चिह्न लगाना अनिवार्य है।
- वैध पहचान: FSSAI लोगो, लाइसेंस/रजिस्ट्रेशन नंबर और निर्माता का पूरा पता प्रदर्शित करना आवश्यक होगा।
- भ्रामक जानकारी पर रोक: भ्रामक लेबलिंग और मिसब्रांडिंग से बचने की सख्त हिदायत दी गई है।
मनपा ने बताया कि शहर के कई प्रमुख मिष्ठान आउटलेट्स (जैसे ग्वालिया स्वीट्स के 15 आउटलेट) पर यह किट पहले ही उपलब्ध कराई जा चुकी है और अन्य व्यापारी भी इसे अपनाने के लिए संपर्क कर रहे हैं। प्रशासन का लक्ष्य अधिक से अधिक दुकानों तक इस व्यवस्था को पहुंचाकर आम जनता को सुरक्षित और गुणवत्तापूर्ण खाद्य पदार्थ उपलब्ध कराना है।
Follow the LALLURAM.COM MP channel on WhatsApp
https://whatsapp.com/channel/0029Va6fzuULSmbeNxuA9j0m
मनोरंजन की बड़ी खबरें पढ़ने के लिए करें क्लिक
छत्तीसगढ़ की खबरें पढ़ने यहां क्लिक करें
उत्तर प्रदेश की खबरें पढ़ने यहां क्लिक करें



