राकेश चतुर्वेदी, भोपाल। मध्यप्रदेश से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आई है। प्रदेश के दतिया विधानसभा से कांग्रेस विधायक राजेंद्र भारती की विधानसभा की सदस्यता खत्म हो गई है। इस संबंध में विधानसभा सचिवालय की ओर से गजट नोटिफिकेशन जारी हो गया है। राजपत्र में प्रकाशन के बाद सदस्यता को लेकर जारी संशय की स्थिति स्पष्ट हो गई है। इसी के साथ ही अब दतिया विधानसभा में उपचुनाव का रास्ता भी साफ हो गया है।
गुरुवार, दिनांक 2 अप्रैल, 2026 (चैत्र 12, 1948)
क्रमांक 6709 / मप्रविस-16/विधान/2026. मध्यप्रदेश की सोलहवीं विधान सभा के निर्वाचन क्षेत्र क्रमांक 22-दतिया से निर्वाचित सदस्य, श्री राजेन्द्र भारती के विरुद्ध माननीय विशेष न्यायाधीश श्री दिग्विजय सिंह (पीसी एक्ट) सीबीआई-09 (सांसद/विधायक मामले) राउज एवेन्यू जिला न्यायालय, नई दिल्ली द्वारा प्रकरण क्रमांक SC/06/2025 पर पारित निर्णय दिनांक 02 अप्रैल, 2026 द्वारा अपराध सिद्ध होने के फलस्वरूप दिनांक 02 अप्रैल, 2026 को तीन वर्ष के कारावास एवं 1 लाख रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किये जाने के कारण मान, सर्वोच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 10 जुलाई, 2013 के पालन में संविधान के अनुच्छेद 191 (1) (c) सहपठित लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 8 के तहत श्री राजेन्द्र भारती उक्त तिथि अर्थात् दिनांक 02 अप्रैल, 2026 से विधान सभा की सदस्यता से निरर्हित हो गए हैं. अतः मध्यप्रदेश विधान सभा में एक स्थान रिक्त हो गया है.
अरविन्द शर्मा, प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश विधान सभा.


