नई दिल्ली। केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड (CBIC) ने बड़े पैमाने पर प्रशासनिक फेरबदल करते हुए 559 अधिकारियों की नई पदस्थापना और स्थानांतरण किया है। CBIC ने आज इस संबंध में आदेश जारी किया है।बोर्ड ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि सभी संबंधित अधिकारियों को तत्काल प्रभाव से कार्यमुक्त (Relieve) किया जाए। साथ ही उन्हें यह भी निर्देशित किया गया है कि वे अपने नए पदस्थापन स्थल पर 6 जुलाई 2026 तक अनिवार्य रूप से कार्यभार ग्रहण करें।
देखें आदेश

कार्यभार ग्रहण न करने तक अभ्यावेदन पर रोक
CBIC ने यह भी स्पष्ट किया है कि जब तक अधिकारी अपने नए स्थान पर कार्यभार ग्रहण नहीं कर लेते, तब तक उनके किसी भी प्रकार के अभ्यावेदन (Representation) पर कोई विचार नहीं किया जाएगा।
स्थानांतरण नीति 2018 के तहत व्यवस्था लागू
स्थानांतरण और पदस्थापन दिशानिर्देश 2018 के पैरा 3.2 के तहत कुछ विशिष्ट क्षेत्रों में अधिकारियों को साझा व्यवस्था के तहत तैनात किया गया है। इसमें दिल्ली, जयपुर, चंडीगढ़, लखनऊ, रांची और चेन्नई जीएसटी ज़ोन शामिल हैं। इन सभी क्षेत्रों को संबंधित सीमा शुल्क (निवारक) क्षेत्रों के साथ समन्वय स्थापित कर कार्य करना होगा।
अनुपालन रिपोर्ट 10 जुलाई तक अनिवार्य, पुराने अभ्यावेदन माने जाएंगे निरस्त
बोर्ड ने सभी संबंधित ज़ोन प्रमुखों को निर्देशित किया है कि वे अधिकारियों के कार्यमुक्त होने और कार्यभार ग्रहण करने की अनुपालन रिपोर्ट 10 जुलाई 2026 तक प्रस्तुत करें। यह रिपोर्ट ADG (HRM-II) और DGHRD को भी भेजी जाएगी।
CBIC ने यह भी स्पष्ट किया है कि इस स्थानांतरण प्रक्रिया से संबंधित अब तक प्राप्त सभी पुराने अभ्यावेदन स्वतः ही निरस्त (Closed) माने जाएंगे।
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