सत्या राजपूत, रायपुर। राजधानी रायपुर में सड़क, खाली जगह, नाली और अन्य सार्वजनिक स्थानों पर कचरा फेंकने वाले सावधान हो जाएं क्योंकि अब उनपर नगर निगम की पैनी नजर रहेगी। नगर निगम 70 वार्डों में करीब 160 CCTV कैमरे लगाने की तैयारी कर रहा है।
मांग के हिसाब से बढ़ाई जाएगी कैमरों की संख्या
नगर निगम के उपायुक्त जसदेव सिंह बाबरा ने बताया कि CCTV कैमरे लगाने के लिए टेंडर प्रक्रिया चल रही है। पहले चरण में करीब 160 कैमरे लगाए जाएंगे। डिमांड के हिसाब से कैमरों की संख्या बढ़ाई जाएगी। इसके लिए करीब एक करोड़ रुपये के तीन साल के ठेके की प्रक्रिया जारी है। ठेके में कैमरों का ऑपरेशन, मेंटेनेंस और कंट्रोल रूम का संचालन भी शामिल रहेगा।
कचरा फेंकने वालों पर होगी कार्रवाई
नगर निगम ने ऐसे स्थानों को चिन्हित किया है, जहां अक्सर लोग खुले में कचरा फेंकते हैं। इन्हीं स्थानों पर CCTV कैमरे लगाए जाएंगे। कैमरों की निगरानी के जरिए सड़क, खाली जगहों और सार्वजनिक स्थानों पर कचरा फेंकने वालों की पहचान कर उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। नगर निगम के नियमों के तहत अलग-अलग प्रकार के कचरा उल्लंघन पर 50 रुपये से लेकर 50 हजार रुपये तक जुर्माने का प्रावधान है।
इन मामलों में लगेगा जुर्माना
- डायपर, सैनिटरी पैड और विशेष देखभाल वाले कचरे को गलत तरीके से फेंकने पर पहली बार 100 रुपये और दूसरी बार 200 रुपये जुर्माना।
- घर के बगीचे से निकलने वाले पत्ते, घास आदि कचरे का निगम के निर्देश के अनुसार निपटान नहीं करने पर पहली बार 500 और दूसरी बार 750 रुपये।
- गली, खुले स्थान, घर के बाहर, नाली, तालाब या नदी में कचरा फेंकने, जलाने या जमीन में गाड़ने पर पहली बार 500 और दूसरी बार 750 रुपये।
- कचरा एकत्रित करने वाली एजेंसी या ठेकेदार द्वारा कचरा जलाने पर पहली बार 25 हजार और दूसरी बार 50 हजार रुपये।
- 100 से अधिक लोगों के कार्यक्रम या समारोह के लिए कम से कम तीन दिन पहले नगर निगम को सूचना नहीं देने पर पहली बार 2 हजार और दूसरी बार 3 हजार रुपये।
- रेहड़ी-ठेला संचालकों द्वारा गीला और सूखा कचरा अलग-अलग नहीं देने या खुले में फेंकने पर पहली बार 200 और दूसरी बार 400 रुपये।
- 5,000 वर्गमीटर से बड़े गेटेड सोसायटी, संस्थान या BWG द्वारा खुले में कचरा फेंकने पर पहली बार 20 हजार और दूसरी बार 30 हजार रुपये।
- होटल और रेस्टोरेंट द्वारा खुले में कचरा फेंकने पर पहली बार 2 हजार और दूसरी बार 3 हजार रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा।
- किसी अन्य खुले स्थान में उपर्युक्त मात्रा से अधिक होने पर पहली बार में 5,000 और फिर दूसरी बार में 10,000 का जुर्माना।

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