बिलासपुर। छत्तीसगढ़ के एडवोकेट जनरल विवेक शर्मा को हाईकोर्ट ने सीनियर एडवोकेट के रूप में नामित किया है। हाईकोर्ट की फुल कोर्ट ने आज इस पर अपनी मंजूरी दे दी। इसके बाद रजिस्ट्रार जनरल रजनीश श्रीवास्तव के हस्ताक्षर से इसकी अधिसूचना जारी कर दी गई। अधिसूचना के मुताबिक, विवेक शर्मा का सीनियर एडवोकेट के रूप में पदनाम तत्काल प्रभाव से लागू होगा।

सुप्रीम कोर्ट के फैसले का भी उल्लेख
अधिसूचना में सुप्रीम कोर्ट के 13 मई 2025 के फैसले और आदेश का भी उल्लेख किया गया है। यह आदेश आपराधिक अपील संख्या 865 of 2025, जितेंदर कल्ला बनाम राज्य (राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार) मामले में पारित हुआ था। इसी के अनुपालन में छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट की फुल कोर्ट ने विवेक शर्मा को सीनियर एडवोकेट के रूप में नामित करने का निर्णय लिया।
देखें अधिसूचना


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