राजधानी दिल्ली की महिलाओं के लिए बड़ी खुशखबरी है। दिल्ली सरकार की बहुप्रतीक्षित महिला समृद्धि योजना (Mahila Samriddhi yojna) का नाम बदलकर अब आधिकारिक तौर पर ‘दिल्ली लक्ष्मी योजना’ (Delhi Lakshmi Yojana) कर दिया गया है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता (Rekha Gupta) के नेतृत्व वाली भाजपा सरकार ने नए नाम पर अपनी मंजूरी दे दी है। इसके साथ ही योजना को अगले महीने लॉन्च किए जाने की तैयारी भी तेज हो गई है। इस योजना के तहत पात्र महिलाओं को हर महीने 2,500 रुपये की आर्थिक सहायता दी जाएगी। सरकार का कहना है कि इस पहल का उद्देश्य महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाना और उन्हें नियमित वित्तीय सहयोग उपलब्ध कराना है।
दिल्ली सरकार की बहुप्रतीक्षित ‘दिल्ली लक्ष्मी योजना’ की शुरुआत 28 अगस्त, यानी रक्षाबंधन के अवसर पर किए जाने की तैयारी है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के नेतृत्व वाली सरकार ने इस योजना को अगले महीने लागू करने का फैसला किया है। योजना के तहत पात्र महिलाओं को हर महीने 2,500 रुपये की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। यह योजना भाजपा के विधानसभा चुनावी वादों में शामिल थी। वहीं, आम आदमी पार्टी (आप) लगातार महिलाओं के खातों में राशि नहीं पहुंचने के मुद्दे पर सरकार को घेरती रही है। ऐसे में योजना की शुरुआत को सरकार के लिए एक अहम राजनीतिक और सामाजिक पहल माना जा रहा है।
सरकारी अनुमान के मुताबिक, दिल्ली में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) की करीब 17 लाख महिलाओं को इस योजना का लाभ मिल सकता है। योजना के क्रियान्वयन की जिम्मेदारी महिला एवं बाल विकास विभाग को सौंपी गई है, जो मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के नेतृत्व में इसकी तैयारियों को अंतिम रूप दे रहा है। दिल्ली सरकार की ‘दिल्ली लक्ष्मी योजना’ के तहत आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग की पात्र महिलाओं को हर महीने 2,500 रुपये की वित्तीय सहायता दी जाएगी। योजना के औपचारिक लॉन्च से पहले इसकी कुछ शुरुआती पात्रता शर्तें सामने आई हैं।
लक्ष्मी योजना की क्या शर्तें
उम्र सीमा: योजना का लाभ 21 से 60 वर्ष आयु वर्ग की महिलाओं को मिलेगा।
दिल्ली की निवासी होना जरूरी: लाभार्थी महिला कम से कम 10 वर्षों से दिल्ली की निवासी होनी चाहिए।
आपराधिक रिकॉर्ड नहीं: जिन महिलाओं के खिलाफ कोई आपराधिक मामला दर्ज है, उन्हें योजना का लाभ नहीं मिलेगा।
आय सीमा: केवल उन परिवारों की महिलाओं को पात्र माना जाएगा, जिनकी वार्षिक पारिवारिक आय 2.5 लाख रुपये या उससे कम है।
पोर्टल और मोबाइल ऐप के जरिए होगा रजिस्ट्रेशन
दिल्ली सरकार ‘दिल्ली लक्ष्मी योजना’ के तहत लाभार्थियों के पंजीकरण के लिए एक ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन पोर्टल तैयार कर रही है। इसके साथ ही योजना को और आसान बनाने के लिए मोबाइल ऐप भी शुरू किए जाने की तैयारी है। सरकार की ओर से निर्धारित पात्रता शर्तों को पूरा करने वाली महिलाओं को इस पोर्टल या मोबाइल ऐप के माध्यम से अपना ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कराना होगा। आवेदन के दौरान कुछ आवश्यक दस्तावेज भी जमा करने होंगे। रजिस्ट्रेशन के बाद संबंधित विभाग द्वारा आवेदनों का सत्यापन (वेरिफिकेशन) किया जाएगा। पात्र पाए जाने पर महिलाओं के बैंक खाते में हर महीने 2,500 रुपये की आर्थिक सहायता सीधे डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (DBT) के माध्यम से भेजी जाएगी।
योजना के लिए कौन-कौन से दस्तावेज होंगे जरूरी?
सूत्रों के मुताबिक, ‘दिल्ली लक्ष्मी योजना’ के तहत आवेदन करने वाली महिलाओं को रजिस्ट्रेशन के समय कुछ जरूरी दस्तावेज जमा करने होंगे। इन दस्तावेजों के आधार पर पात्रता का सत्यापन किया जाएगा। आधार कार्ड, परिवार का आय प्रमाण पत्र, बैंक खाते का विवरण (बैंक अकाउंट डिटेल्स), आधार कार्ड से लिंक मोबाइल नंबर
चुनावी वादे से सरकार की योजना तक
दिल्ली में महिलाओं को मासिक आर्थिक सहायता देने का मुद्दा पिछले विधानसभा चुनाव के दौरान प्रमुख चुनावी वादों में शामिल रहा। भाजपा ने अपने चुनावी घोषणा पत्र में पात्र महिलाओं को हर महीने 2,500 रुपये देने का वादा किया था। राजनीतिक विश्लेषकों के अनुसार, इस घोषणा को पार्टी की चुनावी बढ़त के प्रमुख कारणों में से एक माना गया।
वहीं, आम आदमी पार्टी (AAP) ने भी महिलाओं को आर्थिक सहायता देने का वादा किया था, लेकिन अपने शासनकाल में इस योजना को लागू नहीं कर सकी। बाद में सरकार बनने की स्थिति में अरविंद केजरीवाल ने महिलाओं को 2,100 रुपये प्रतिमाह देने की घोषणा की थी। इसके लिए पार्टी स्तर पर पंजीकरण अभियान भी शुरू किया गया था।
अब भाजपा सरकार ने अपनी चुनावी घोषणा को आगे बढ़ाते हुए महिला समृद्धि योजना का नाम बदलकर ‘दिल्ली लक्ष्मी योजना’ कर दिया है। सरकार की योजना के अनुसार, इस स्कीम की शुरुआत 28 अगस्त (रक्षाबंधन) से की जाएगी और पात्र महिलाओं को हर महीने 2,500 रुपये की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी।
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