मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने 26 मई 2026 मंगलवार को बहुत बड़ा फैसला लेते हुए पश्चिम बंगाल राज्य में शराब की बिक्री को सख्त नियमों के दायरे में ला दिया है। अपने फैसलें में उन्होंने कहा कि स्कूलों, कॉलेजों और पूजा स्थलों के 1 किलोमीटर के दायरे में शराब की दुकानों को खोलने की अनुमति नहीं दी जाएगी. इसके साथ ही उन्होंने अन्नपूर्णा योजना को लेकर भी अहम जानकारी शेयर की.
CM शुभेंदु अधिकारी ने शराब को लेकर सख्त फैसला देते हुए इसके साथ मछली और चावल को लेकर भी बड़ा ऐलान किया है.
बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी का शराब की दुकान खोलने को लेकर एक बड़ा फैसला आया है। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि राज्य के सभी स्कूल, कॉलेज और मंदिरों के एक किलोमीटर के दायरे में शराब की दुकान खोलने की अनुमति नहीं होगी. शुभेंदु अधिकारी ने कल्याणी में कहा, ‘स्कूल और कॉलेज के साथ-साथ मंदिरों पर भी यह नियम लागू होगा. इसका साफ और क्लियर वजह है स्कूल और कॉलेज के आसपास का माहौल बेहतर बनाना.
इसके साथ ही अधिकारी ने कहा कि सरकार अन्नपूर्णा योजना के लिए 27 मई से फॉर्म जारी करेगी, जिसके तहत महिलाओं को प्रति माह 3,000 रुपये दिए जाएंगे.
बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने मछली और चावल को लेकर भी बहुत बड़ा ऐलान किया है। CM शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि पूरे बंगाल में 400 विशेष कैंटीन में मछली-चावल का भोजन पांच रुपये में उपलब्ध कराया जाएगा.
आपको याद दिल दे कि बिहार में 2016 से और गुजरात में शराब पूरी तरह से बैन है. मिजोरम और नागालैंड में भी शराबबंदी पूरी तरह से लागू है. सुप्रीम कोर्ट ने भी शराब को लेकर एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाया था कि हाईवे के 500 मीटर के दायरे में शराब की दुकानें नहीं होंगी. कोर्ट ने बाद में 2024 में स्थिति को स्पष्ट करते हुए धार्मिक और शैक्षिणिक संस्थानों का जिक्र किया.
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