पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव के चलते गहमागहमी है. पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव के बीच शराबबंदी को लेकर बड़ा विवाद खड़ा हो गया है. मतदान से 96 घंटे पहले शराब की बिक्री पर रोक लगाने का मामला भी तूल पकड़ रहा है. चुनाव आयोग के नियमों के अनुसार मतदान से पहले 48 घंटे का ‘ड्राई डे’ लागू होना चाहिए, वहीं राज्य के आबकारी विभाग ने इसे बढ़ाकर 96 घंटे तक करने का निर्देश जारी किया है.

राज्य चुनाव आयोग ने इस मामले में पूरी तरह से गेंद राज्य आबकारी विभाग के पाले में डाल दी है. आयोग की तरफ से कहा गया है कि ड्राई डे का फैसला उनकी तरफ से नहीं लिया गया है.

बंगाल में पहले चरण का मतदान 23 अप्रैल को है. 21 अप्रैल की शाम तक प्रचार की डेडलाइन थी. आमतौर पर प्रचार खत्म होने के साथ ही शराब की बिक्री भी रोक दी जाती है. चुनाव आयोग का नियम भी यही है कि मतदान से 48 घंटे पहले और मतदान होने तक शराब की बिक्री बंद रखी जाती है.

बंगाल में रविवार (19 अप्रैल) देर रात अचानक एक्साइज विभाग ने शराब की बिक्री पर रोक लगाने का आदेश जारी कर दिया. इसके बाद सोमवार से ही शराब की दुकानें, बार, पब बंद हो गए. हालांकि, चर्चाएं ये भी हुईं कि आदेश आयोग की तरफ से दिया गया क्योंकि चुनाव अधिसूचना जारी होने के बाद आयोग ही हर तरह के फैसले लेता है लेकिन आयोग ने ऐसा कोई फैसला लेने की बात नकार दी है.

बंगाल के मुख्य चुनाव अधिकारी मनोज अग्रवाल ने मंगलवार को कहा कि भारतीय चुनाव आयोग ने उन इलाकों में शराब की बिक्री पर कोई रोक नहीं लगाई थी, जहां 29 अप्रैल को दूसरे चरण का मतदान होना है. इन इलाकों में कोलकाता भी शामिल है. उन्होंने बताया कि चुनाव आयोग का ऐसा कोई आदेश नहीं था. मुख्य चुनाव अधिकारी ने कहा कि वे आबकारी आयुक्त से पूछेंगे कि बिना चुनाव आयोग के निर्देश के शराब की बिक्री पर रोक लगाने का फैसला क्यों लिया गया.

बंगाल में दो चरणों में 23 और 29 अप्रैल को वोटिंग है. पहले चरण में 16 जिलों की 152 सीटों पर वोट डाले जाएंगे जबकि दूसरे फेज में 142 सीटों पर वोटिंग होगी. इन सभी 16 जिलों में शराब की सभी दुकानों और बार को रात 9 बजे से बंद रखने का निर्देश दिया गया था.

बंगाल में तय समय से पहले ही शराब की दुकानें बंद कर दी गई थीं जबकि नियम कुछ और है. इसको लेकर चुनाव आयोग ने बड़ा बयान दिया है. आयोग ने अपनी सफाई में कहा है कि यह फैसला हमने नहीं किया. एक्साइज विभाग से इस पर जवाब मांगा जाएगा.

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