Delhi HC Rs 30 lakh fine on Google: दिल्ली हाईकोर्ट ने गूगल पर 30 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। निटरीवेयर कंपनी हिंदवेयर के ट्रेडमार्क के दुरुपयोग के मामले में दिल्ली हाईकोर्ट ने ये जुर्माना लगाया है। गूगल को 8 सप्ताह के अंदर रकम जमा करना होगा। फैसला सुनाते हुए कोर्ट ने कहा कि गूगल केवल एक निष्क्रिय मध्यस्थ नहीं है, बल्कि विज्ञापन प्रणाली में सक्रिय भागीदार के रूप में काम करता है और व्यावसायिक लाभ भी कमाता है। मामला हिंदवेयर लिमिटेड द्वारा 2013-14 में दायर दो वाणिज्यिक मुकदमों से जुड़ा है।

फैसला सुनाते हुए न्यायमूर्ति मिनी पुष्करणा ने कहा कि किसी पंजीकृत ट्रेडमार्क का कीवर्ड के रूप में इस्तेमाल भी विज्ञापन में उपयोग की श्रेणी में आता है, भले ही वह विज्ञापन के पृष्ठ में दिखाई न दे। कोर्ट ने कहा कि गूगल ट्रेडमार्क वाले शब्दों को विज्ञापनदाताओं को सुझाव और बिक्री करता है, जिससे उसे सीधा व्यावसायिक लाभ होता है।

न्यायमूर्ति मिनी पुष्करणा ने कहा कि गूगल का यह तर्क स्वीकार नहीं किया जा सकता कि वह केवल मंच उपलब्ध कराता है। लिहाजा सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम (Information Technology Act) के तहत कानूनी संरक्षण मिलना चाहिए। गूगल की भूमिका केवल तकनीकी मंच तक सीमित नहीं है, क्योंकि वह कीवर्ड सुझाता है, विज्ञापनों की रैंकिंग तय करता है और उससे राजस्व भी अर्जित करता है। हाई कोर्ट ने गूगल को हिंदवेयर, हिंदवेयर सैनिटरीवेयर और उससे जुड़े अन्य नामों का कीवर्ड के रूप में उपयोग करने से रोक दिया।

आठ सप्ताह के भीतर जमा करनी होगी राशि

अदालत ने दोनों मामलों में 15-15 लाख रुपये, कुल 30 लाख रुपये का हर्जाना हिंदवेयर के पक्ष में देने का आदेश दिया है। यह राशि गूगल को आठ सप्ताह के भीतर जमा करनी होगी।

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