Delhi News Brief (दिल्ली न्यूज ब्रीफ): कल (11 अक्टूबर 2026) की खबरों में अरविंद केजरीवाल ने हिटलर से पीएम मोदी की तुलना की, दिल्ली को ₹2000 करोड़ का नुकसानः सीजेपी प्रोटेस्ट के कारण कारोबार ठप, दिल्ली दंगा में ताहिर हुसैन दोषी करार, सीजेपी प्रदर्शन पर सुप्रीम कोर्ट के 5 निर्देश प्रमुख रहा।

अरविंद केजरीवाल ने हिटलर से पीएम मोदी की तुलना की

मुख्य चुनाव आयुक्त के इस्तीफे की मांग को लेकर 10 अक्टूबर को हुए कॉकरोच जनता पार्टी यानी सीजेपी के प्रोटेस्ट (CJP Protest) के दौरान प्रदर्शकारियों को हिरासत में लिए जाने की अरविंद केजरीवाल ने कड़ी निंदा की है। इस कार्रवाई के लिए आम आदमी पार्टी (आप) के राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने हिटलर से पीएम मोदी की तुलना की। केजरीवाल ने वीडियो संदेश जारी कर प्रदर्शकारियों को हिरासत में लिए जाने की कड़ी निंदा की है। इसके साथ ही उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर एकबार फिर तीखा हमला बोला।

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दिल्ली को ₹2000 करोड़ का नुकसानः सीजेपी प्रोटेस्ट के कारण कारोबार ठप

 मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को हटाने की मांग को लेकर ‘कॉकरोच जनता पार्टी’ यानी सीजेपी (CJP) ने 10 अक्टूबर को प्रदर्शन किया। हालांकि इसका खामियाजा दिल्ली के कारोबारियों को भुगतना पड़ा है। फेस्टिव सीजन में लगातार प्रदर्शन को प्रोटेस्ट के कारण व्यापारियों को तगड़ा नुकसान उठाना पड़ रहा है। सिर्फ 10 अक्टूबर को हुए सीजेपी प्रोटेस्ट के दिल्ली को ₹2000 करोड़ का नुकसान झेलना पड़ा। चैंबर ऑफ ट्रेड एंड इंडस्ट्री (Chamber of Trade and Industry) यानी सीटीआई (CTI) ने कहा है कि सिर्फ 10 अक्टूबर को दिल्ली में हुए धरने-प्रदर्शन के कारण व्यापारियों का अनुमानित करीब 2000 करोड़ रुपये का व्यापार ठप हो गया।

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दिल्ली दंगा में ताहिर हुसैन दोषी करार

Tahir Hussain Convicted in Delhi Riots-2020: दिल्ली दंगा-2020 मामले में इस वक्त की बड़ी खबर सामने आई है। दिल्ली दंगा के दौरान आइबी कर्मी की हत्या के मामले में उम्रकैद की सजा काट रहे आप के पूर्व पार्षद ताहिर हुसैन को दोषी करार दिया गया है। कड़कड़डूमा कोर्ट ने दंगा भड़काने के एक और मामले में ताहिर हुसैन को दोषी करार दिया है। वहीं इसी मामले में आरोपी 12 अन्य आरोपियों को बरी कर दिया गया है। ताहिर हुसैन के सजा पर सुनवाई के लिए अदालत ने 16 नवंबर की तारीख तय की है।

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सीजेपी प्रदर्शन पर सुप्रीम कोर्ट के 5 निर्देश

सुप्रीम कोर्ट ने 10 अक्टूबर को दिल्ली में हुए सीजेपी प्रोटेस्ट से जुड़ी अवमानना याचिकाओं पर 11 अक्टूबर को सुनवाई की। CJP प्रोटेस्ट से जुड़ी चार याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की गई थी। इनमें राजनीतिक नेताओं और वकीलों की हिरासत, पुलिस की कार्रवाई, मेट्रो और सड़कों को बंद करने और फोन जैमर के इस्तेमाल पर सवाल उठाए गए हैं। इन सभी याचिकाओं पर कोर्ट में सुनवाई हुई। सुनवाई के बाद सुप्रीम कोर्ट ने पूरी दिल्ली से बैरिकेड्स हटाने, इंटरनेट और मेट्रो स्टेशन बहाल करने का आदेश दिया।

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कल की कुछ महत्वपूर्ण खबरेंः-

प्रवेश वर्मा को कोर्ट से झटकाः Parvesh Verma Gets Setback From Court: थप्पड़कांड से सुर्खियों में आए दिल्ली सरकार के मंत्री प्रवेश वर्मा को कोर्ट से झटका लगा है। राउज एवेन्यू कोर्ट ने प्रवेश साहिब सिंह की सौरभ भारद्वाज के खिलाफ मानहानि केस को खारिज कर दिया है। कोर्ट ने प्रवेश की याचिका पर संज्ञान लेने से इनकार कर दिया। कोर्ट ने कहा कि सरकार से सवाल पूछना और आलोचना करना मानहानि नहीं है। (पढ़े पूरी खबर)

अभिजीत दीपके की दादी के निधन पर दिल्ली पुलिस ने जारी किया वीडियो: कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के प्रस्तावित विरोध प्रदर्शन को लेकर दिल्ली में सियासी और कानूनी हलचल तेज हो गई है। रविवार को जंतर-मंतर पर बड़े प्रदर्शन के ऐलान के बीच दिल्ली पुलिस ने पार्टी संस्थापक अभिजीत दीपके की दादी के निधन की सूचना देने से जुड़े विवाद पर वीडियो जारी किया। वहीं, अभिजीत दीपके, सौरभ दास और आशुतोष रांका को हिरासत से रिहा कर दिया गया है। (पढ़े पूरी खबर)

सीजेपी प्रदर्शन में शामिल युवती से मारपीटः Woman Beaten In During CJP Protest: दिल्ली में शनिवार को हुए सीजेपी प्रदर्शन में युवती से मारपीट की गई थी। अब प्रदर्शनकारी युवती से मारपीट के मामले में दिल्ली पुलिस (Delhi Police) ने स्वतः संज्ञान लिया है। दिल्ली पुलिस के मुताबिक चारों आरोपियों की पहचान कर ली गई है। आरोपियों के खिलाफ पुलिस ने कार्रवाई का भरोसा दिया है। (पढ़े पूरी खबर)

सीजेपी प्रोटेस्ट से जुड़ी अवमानना की याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला: Supreme Court On CJP Protest Contempt Case: सुप्रीम कोर्ट ने सीजेपी प्रोटेस्ट से जुड़ी अवमानना याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए पूरी दिल्ली से बैरिकेड्स हटाने और इंटरनेट-मेट्रो स्टेशन सेवा बहाल करने का आदेश केंद्र सरकार को दिया है। देश के शीर्ष न्यायालय ने केंद्र सरकार को संविधान के अनुच्छेद 19(2) के तहत मेट्रो का नियमित संचालन जारी रखने का आदेश दिया है। (पढ़े पूरी खबर)

सीजेपी प्रोटेस्ट पर सीएम रेखा गुप्ता का आया रिएक्शन: CM Rekha Gupta React On Delhi CJP Protest: मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ कॉकरोच जनता पार्टी यानी सीजेपी के प्रदर्शन पर दिल्ली सीएम रेखा गुप्ता का रिएक्शन आ गया है। दिल्ली प्रोटेस्ट पर प्रतिक्रिया देते हुए रेखा गुप्ता ने सीजेपी को कांग्रेस (Congress) और आम आदमी पार्टी यानी आप ( AAP) की बी टीम करार दिया। साथ ही राहुल गांधी (Rahul Gandhi) और अरविंद केजरीवाल (Arvind Kejriwal) पर जमकर भड़ास निकाली। (पढ़े पूरी खबर)

सीजेपी प्रोटेस्ट पर दिल्ली पुलिस का एक्शन: 20 FIR Registered Against Delhi CJP Protest: 10 अक्टूबर को हुए सीजेपी प्रोटेस्ट के खिलाफ दिल्ली पुलिस का एक्शन हुआ है। दिल्ली पुलिस ने सीजेपी प्रदर्शन करने के मामले में 20 से ज्यादा FIR दर्ज की हैं। दिल्ली पुलिस के सूत्रों के मुताबिक, ये मामले कानून हाथ में लेने, सरकारी काम में बाधा डालने और पुलिसकर्मियों के साथ मारपीट करने से जुड़े हैं। (पढ़े पूरी खबर)

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