उत्तराखण्ड पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड (UPCL) की ओर से विभिन्न माध्यमों से विद्युत उपभोक्ताओं की सेवाओं को और बेहतर बनाया जा रहा है. जिनमें केन्द्रीयकृत कॉल सेण्टर का संचालन, उपभोक्ता स्वयं सेवा मोबाइल एप और मेगा कैम्प/शिविरों का आयोजन इत्यादि शामिल है. उपभोक्ताओं की बिजली से जुड़ी समस्याओं के त्वरित गति से समाधान के लिए यूपीसीएल मुख्यालय स्थित 24X7 केन्द्रीयकृत कॉल सेंटर का नियमित रूप से संचालन किया जा रहा है. कॉल सेंटर में लगातार 03 शिफ्ट में कार्य किया जाता है.
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वर्तमान में सेंटर में 105 CSR (Consumer Service Representative) कार्यरत हैं. जिनमें 63 पुरुष और 42 महिला ऑपरेटर शामिल है. अब उपभोक्ता टोल फ्री नंबर 1912 पर सम्पर्क कर स्मार्ट मीटर प्रणाली से जुड़ी जानकारी भी प्राप्त कर सकते हैं. इसके अतिरिक्त सेंटर में पूरे प्रदेश से आने वाली बिजली संबंधी शिकायतों का अनुश्रवण किया जाता है और संबंधित विभाग को कार्रवाई के लिए अग्रेसित कर दिया जाता है. उपभोक्ता द्वारा शिकायत दर्ज कराने के साथ ही शिकायत संख्या जनरेट कर दी जाती है और उपभोक्ता स्वयं सेवा मोबाइल एप्लिकेशन द्वारा अपनी शिकायत को ट्रैक कर स्टेटस की जानकारी भी ले सकते हैं. स्वयं सेवा मोबाइल एप के अलावा भी उपभोक्ता विभिन्न ऑनलाइन माध्यमों जैसे यूपीसीएल की वेबसाइट (http://upcl.org), ई-मेल ([email protected]) और टोल फ्री नं0 1912 पर कॉल कर अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं.
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केन्द्रीयकृत कॉल सेंटर के माध्यम से हर दिन 500 से ज्यादा उपभोक्ता अपनी विद्युत संबंधित समस्याओं का समाधान पा रहे हैं. नवंबर तक बाधित विद्युत आपूर्ति से संबंधित प्राप्त सभी शिकायतों का मौके पर ही निस्तारण कर शून्य किया जा चुका है. वहीं शेष वाणिज्यिक और लाइन शिफ्टिंग, मीटर बदलना, लम्बे स्पानों में पोल लगाना इत्यादि से जुड़ी शिकायतों का आगामी दिनों में समयबद्ध रूप से निस्तारण किया जाएगा. उपभोक्ताओं की शिकायतों का त्वरित समाधान ना होने की स्थिति में उपभोक्तागण यूपीसीएल के स्थानीय शिकायत केन्द्रों पर जाकर भी अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं. इसके अलावा प्रबन्ध निदेशक, यूपीसीएल की ओर से समस्त क्षेत्रीय अधिकारियों को निर्देशित किया गया कि सभी उपभोक्ता सेवा केन्द्रों/राजस्व संग्रहण केन्द्रों पर दिव्यांगजनों, महिलाओं एवं वरिष्ठ नागरिकों के लिए केन्द्रों में सुरक्षित एवं आरामदायक बैठने का स्थान, बिल जमा करने के लिए अलग लाइन और बिजली से जुड़ी समस्याओं का प्राथमिकता के आधार पर निराकरण करने के लिए आवश्यक कार्रवाई किया जाना सुनिश्चित करें.
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