रामपुर. आजम खां, बेटे अब्दुल्लाह आजम को फर्जी दस्तावेज मामले में बढ़ा झटका लगा है. एमपी/एमएलए कोर्ट ने अब्दुल्लाह की सजा बढ़ाकर 10 सालकर दी है. साथ ही 5 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है. दिसंबर 2025 में रामपुर कोर्ट ने फर्जी पासपोर्ट मामले में आजम खान के बेटे अब्दुल्लाह आजम को दोषी ठहराते हुए 7 साल की सजा सुनाई थी.

इससे पहले भी फर्जी जन्म प्रमाण पत्र और दो-दो पैन कार्ड मामलों में उन्हें 7–7 साल की सजा मिल चुकी है. कोर्ट ने अब्दुला आजम पर 50 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया था. गौरतलब कि इससे पहले अब्दुल्लाह आजम को दो पैन कार्ड और बर्थ सर्टिफिकेट मामले में और सात-सात साल की सजा हो चुकी है. अब्दुल्लाह आजम पर चल रहा यह केस काफी लंबे वक्त से सुर्खियों में बना हुआ था.

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आजम के बेटे पर आरोप था कि उसने दो अलग-अलग जन्मतिथियों पर दो पासपोर्ट बनवाए थे. जिस पर आज कोर्ट का फैसला आया है. अब्दुल्लाह पर आरोप था कि उन्होंने चुनाव लड़ने की निर्धारित आयु पूरी न होने के बावजूद विधायक बनने के लिए कूटरचना कर दूसरा पैन कार्ड बनवाया, जिसमें अपनी उम्र ज्यादा दिखाई. थी. आरोप है कि इस पूरी साजिश में आजम खान की भी भूमिका थी. अदालत ने सभी तथ्यों की जांच के बाद दोनों को दोषी माना था.