राजधानी दिल्ली के नई दिल्ली नगरपालिका परिषद (NDMC) क्षेत्र में संपत्ति मालिकों के लिए राहत भरी खबर है। अगर आपने अभी तक वित्तीय वर्ष 2026-27 का संपत्ति कर जमा नहीं किया है, तो आप छूट का लाभ उठा सकते हैं। NDMC ने घोषणा की है कि वित्तीय वर्ष 2026-27 के संपत्ति कर भुगतान पर 10 % की छूट दी जाएगी। यह सुविधा उन करदाताओं को मिलेगी, जो अपना संपत्ति कर 30 जून 2026 तक या उससे पहले जमा कर देंगे। परिषद का उद्देश्य समय पर कर भुगतान को प्रोत्साहित करना और राजस्व संग्रह प्रक्रिया को बेहतर बनाना है। NDMC क्षेत्र में आने वाली संपत्तियों के मालिकों को सलाह दी गई है कि वे अंतिम तारीख से पहले टैक्स जमा कर इस छूट का लाभ उठाएं।
NDMC ने वित्तीय वर्ष 2026-27 के संपत्ति कर भुगतान को लेकर करदाताओं के लिए राहत की घोषणा की है। NDMC के अनुसार, निर्धारित तिथि से पहले संपत्ति कर जमा करने वाले करदाताओं को 10 % रिबेट (छूट) दी जाएगी। परिषद का कहना है कि इस पहल का उद्देश्य लोगों को समय पर संपत्ति कर भुगतान के लिए प्रोत्साहित करना और राजस्व संग्रह प्रक्रिया को अधिक प्रभावी एवं सुचारू बनाना है। NDMC ने संपत्ति मालिकों से अपील की है कि वे तय समय सीमा के भीतर अपना कर जमा करें और उपलब्ध छूट का लाभ उठाएं।
परिषद के अनुसार, समय सीमा के भीतर संपत्ति कर जमा करने वाले करदाता न केवल अपने कर दायित्वों को पूरा कर सकेंगे, बल्कि उन्हें 10 % तक की सीधी बचत का लाभ भी मिलेगा। NDMC का कहना है कि इस पहल से करदाताओं को समय पर भुगतान के लिए प्रोत्साहन मिलेगा और परिषद की राजस्व संग्रह व्यवस्था को भी मजबूती मिलेगी।
ऑनलाइन पोर्टल समेत कई माध्यमों से भुगतान की सुविधा
इसके अलावा, संपत्ति मालिक NDMC की ओर से अधिसूचित अन्य अधिकृत भुगतान माध्यमों का उपयोग करके भी अपना कर भुगतान कर सकते हैं। इस व्यवस्था से लोगों को कार्यालयों के चक्कर लगाने की जरूरत नहीं होगी और वे घर बैठे सुविधाजनक तरीके से टैक्स जमा कर सकेंगे। NDMC ने करदाताओं से अपील की है कि वे निर्धारित समय सीमा के भीतर अपना संपत्ति कर जमा करें और 10 प्रतिशत रिबेट का लाभ उठाएं। परिषद का कहना है कि ऑनलाइन भुगतान व्यवस्था से कर संग्रह प्रक्रिया अधिक सरल, पारदर्शी और प्रभावी होगी।
NDMC ने संपत्ति करदाताओं से अपील की है कि वे अंतिम तारीख का इंतजार किए बिना अपना कर भुगतान कर दें। परिषद ने कहा है कि आखिरी दिनों में होने वाली भीड़भाड़ और संभावित तकनीकी परेशानियों से बचने के लिए समय रहते टैक्स जमा करना बेहतर रहेगा। परिषद के अनुसार, संपत्ति कर से संबंधित किसी भी जानकारी, भुगतान प्रक्रिया या अन्य सहायता के लिए करदाता कार्यालय समय के दौरान NDMC के कर विभाग से संपर्क कर सकते हैं। इसके अलावा, संपत्ति कर से जुड़ी विस्तृत जानकारी, नियमों और भुगतान संबंधी विवरण के लिए करदाता NDMC की आधिकारिक वेबसाइट का भी अवलोकन कर सकते हैं।
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