संजय पाटीदार, भोपाल। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के पेंशनर्स के लिए बड़ी खुशखबरी है। अब महंगाई राहत (DR) में वृद्धि के लिए लंबा इंतजार नहीं करना होगा। दरअसल, सरकारों की सहमति की अनिवार्यता खत्म कर दी गई है। इस फैसले से मध्य प्रदेश के करीब चार लाख पेंशनर्स को बड़ी राहत मिलेगी।

वित्त विभाग ने आदेश जारी कर बताया कि मध्यप्रदेश और छत्तीसगढ़ के पेंशनरों को देख महंगाई राहत (DR) में वृद्धि के संबंध में वर्तमान में प्रचलित पारस्परिक सहमति की प्रक्रिया है। इस प्रक्रिया पर मध्यप्रदेश और छत्तीसगढ़ शासन ने पुनर्विचार किया है और प्रशासनिक सुगमता और पेंशनरों के हित को ध्यान में रखते हुए कई निर्णय लिए हैं।

1. महंगाई राहत घोषित करने हेतु दूसरे राज्य की सहमति प्राप्त करने की अनिवार्यता को समाप्त किया जाये।

2. पेंशनरों को देय पेंशन राहत में वृद्धि हेतु विधायी संशोधन के स्थान पर दोनों राज्यों द्वारा सीधे कार्यकारी आदेश जारी करेंगे ।

3. राज्यों के आदेश से वृद्धि के फलस्वरूप पड़ने वाले वित्तीय भार के संबंध में मध्यप्रदेश /छत्तीसगढ़ शासन को सूचना हेतु पत्र प्रेषित किया जायेगा ।

4. कोई भी राज्य केंद्र सरकार द्वारा घोषित महंगाई राहत की दरों से अधिक दर घोषित नहीं करेगा।

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