कपिल मिश्रा (Kapil Mishra) ने बकरीद (ईद-उल-अजहा) के मद्देनजर पशु कल्याण से जुड़े कानूनों के सख्त पालन के निर्देश जारी किए हैं। उन्होंने अधिकारियों को स्पष्ट रूप से कहा है कि सभी नियमों को कड़ाई से लागू किया जाए और किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।  ईद-उल-अजहा के अवसर पर जारी निर्देशों में कहा गया है कि गाय, बछड़ा, ऊँट और अन्य प्रतिबंधित पशुओं की हत्या या कुर्बानी पर पूर्ण प्रतिबंध को सख्ती से लागू किया जाए। साथ ही सार्वजनिक स्थानों पर कुर्बानी और पशुओं की खरीद-फरोख्त को अवैध बताया गया है।

मंत्री कपिल मिश्रा ने कहा कि अवैध पशु परिवहन, अवैध कुर्बानी और पशु क्रूरता से जुड़े मामलों पर विशेष निगरानी रखी जाएगी। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि ऐसे मामलों में तुरंत कार्रवाई सुनिश्चित की जाए और जरूरत पड़ने पर आपराधिक केस दर्ज किए जाएं। दिल्ली सरकार की ओर से कहा गया है कि पशु कल्याण कानूनों का पालन सुनिश्चित करना प्रशासन की प्राथमिकता है, और त्योहार के दौरान कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए अतिरिक्त निगरानी भी की जाएगी।

कपिल मिश्रा ने बकरीद (ईद-उल-अजहा) के मद्देनजर पशु कल्याण कानूनों के सख्त पालन के निर्देश जारी किए हैं। उन्होंने अधिकारियों को स्पष्ट कहा है कि नियमों का उल्लंघन किसी भी हाल में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ईद-उल-अजहा के अवसर पर जारी निर्देशों में कहा गया है कि गौवंश, गाय, बछड़ा और ऊँट जैसे प्रतिबंधित पशुओं की कुर्बानी पूरी तरह गैरकानूनी होगी। ऐसे मामलों में संबंधित लोगों के खिलाफ आपराधिक मुकदमा दर्ज करने की कार्रवाई की जाएगी। निर्देशों के अनुसार, सार्वजनिक स्थानों जैसे सड़क, गली और खुले इलाकों में कुर्बानी पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगी। केवल निर्धारित और वैध स्थलों पर ही कुर्बानी की अनुमति दी जाएगी।

अवैध खरीद-फरोख्त पर भी प्रतिबंध

कपिल मिश्रा ने ईद-उल-अजहा के मद्देनजर नियमों के सख्त पालन के निर्देश जारी किए हैं। उन्होंने साफ कहा है कि दिल्ली की गलियों, बाजारों और सार्वजनिक स्थानों पर अवैध रूप से पशुओं की खरीद-फरोख्त पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। मंत्री ने चेतावनी दी कि इस नियम का उल्लंघन करने या करने की कोशिश करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने अधिकारियों को निगरानी बढ़ाने और नियमों को सख्ती से लागू कराने के निर्देश दिए हैं। कपिल मिश्रा ने यह भी कहा कि कुर्बानी के बाद नालियों और सड़कों पर कचरा फैलाने वालों पर भी कार्रवाई होगी। इसके साथ ही उन्होंने निर्देश दिया कि सीवर में अपशिष्ट और खून बहाने पर पूरी तरह रोक रहेगी। निर्देशों के अनुसार, कुर्बानी केवल निर्धारित और वैध स्थलों पर ही की जाएगी। किसी भी सार्वजनिक स्थान पर कुर्बानी की अनुमति नहीं होगी।

उन्होंने कहा कि इन नियमों की अवहेलना करने वालों के खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। मंत्री ने आम लोगों से भी अपील की है कि यदि उन्हें कहीं भी गाइडलाइन का उल्लंघन होता दिखे तो तुरंत पुलिस को सूचित करें। उन्होंने कहा कि ऐसे मामलों में दोषियों के खिलाफ कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। सरकार की ओर से पहले ही स्पष्ट किया गया है कि सार्वजनिक स्थानों पर गतिविधियों, पशु कल्याण नियमों और सफाई से जुड़े प्रावधानों का पालन अनिवार्य होगा। प्रशासन ने त्योहार के दौरान कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए निगरानी बढ़ाने के निर्देश दिए हैं।

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