राकेश कथूरिया, कैथल. जिलाधीश अपराजिता ने हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड द्वारा 9 जुलाई से 18 जुलाई तक होने वाली सैकेंडरी व सीनियर सैकेंडरी कम्पार्टमेंट परीक्षाओं को नकल रहित एवं शांति पूर्ण ढंग से संपन्न करवाने के उद्देश्य से जिला में स्थित परीक्षा केंद्रों की 200 मीटर की परिधि में दंड प्रक्रिया नियमावली 2023 की धारा 163 के तहत पांच या इससे अधिक व्यक्तियों के एकत्रित होने पर पूर्ण रूप से पाबंदी लगाने के आदेश जारी किए गए हैं।जारी किए गए आदेशों के तहत इसके अतिरिक्त परीक्षा केंद्रों की 200 मीटर की परिधि में स्थित फोटोस्टेट की दुकानें भी परीक्षा अवधि के दौरान तक बंद रहेंगी।

यह आदेश परीक्षा ड्यूटी पर तैनात कर्मचारियों व पुलिस बल के जवानों पर लागू नही होंगे। इन आदेशों की उल्लंघना करने वाले व्यक्ति के खिलाफ धारा 223 के तहत कार्रवाई की जाएगी।